EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), भारत में लाखों वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक बचत स्कीम है। लेकिन कई लोग इस बात से अनजान हैं कि यदि 36 महीनों तक कोई योगदान नहीं दिया जाता है तो उनका ईपीएफ खाता इनएक्टिव हो सकता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग नौकरी बदलते हैं, अस्थायी रूप से कार्यबल छोड़ देते हैं, या बस पुराने खातों के बारे में भूल जाते हैं।

इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने के तरीके
यदि आपका ईपीएफ खाता इनएक्टिव हो गया है, तो चिंता न करें, इसे एक्टिवेट करने और अपनी रिटायरमेंट बचत को सुरक्षित रखने के तरीके हैं।
ईपीएफ अकाउंट एनक्टिव क्यों हो जाता है?
लगातार 36 महीनों तक कोई योगदान नहीं
पुराने खाते को स्थानांतरित किए बिना नौकरी बदलना
सेवानिवृत्ति या रोजगार से अस्थायी रूप से बाहर निकलना
पिछले नियोक्ताओं से कई खातों के बारे में जानकारी का अभाव
गलत या पुरानी संपर्क जानकारी
इनएक्टिव ईपीएफ खाते को फिर से एक्टिवेट करने का प्रोसेस
1. अपना यूएएन स्टेटस वेरिफाई करें।
जांच करें कि क्या आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय है और आपके निष्क्रिय खाते से जुड़ा है। यदि नहीं, तो अपने निकटतम ईपीएफओ कार्यालय पर जाएँ या ईपीएफ़आईजीएमएस पोर्टल के माध्यम से अनुरोध सबमिट करें। कुछ मामलों में, ईपीएफओ अधिकारी घर पर बायोमेट्रिक सत्यापन में सहायता कर सकते हैं।
2. केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करें।
सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता विवरण आपके यूएएन से जुड़े हैं। अपडेट किए गए केवाईसी के बिना, दावा अनुरोध अस्वीकार किए जा सकते हैं।
3. एक ऑनलाइन रिएक्टिवेशन अनुरोध सबमिट करें।
ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें।
"हेल्प डेस्क" पर क्लिक करें और "इनऑपरेटिव अकाउंट असिस्टेंस" चुनें।
आवश्यक विवरण दर्ज करें और अनुरोध सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद, रिएक्टिवेशन को संसाधित करने में आमतौर पर लगभग 20-25 कार्य दिवस लगते हैं।
अगर आप फंड निकालना चाहते हैं
फॉर्म 19 (अंतिम निपटान के लिए) या फॉर्म 10 सी (पेंशन के लिए) का उपयोग करें।
इसे यूएएन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइल करें या ईपीएफओ कार्यालय में ऑफलाइन जमा करें।
पैसा सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में जमा किया जाता है। लगातार पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले निकासी पर कर लगाया जा सकता है।


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