अलर्ट : RBI ने कहा अगर जल्द पैसा मांगा तो Gold की जगह मिलेगा पैसा

नई दिल्ली, अगस्त 23। मोदी सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, जिसका नाम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत देश का कोई भी नागरिक अपना गोल्ड बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकता है। यही नहीं स्कीम पूरी होने पर उसे सोना वापस किया जाता है। लेकिन अगर चाहे तो वह सोने की जगह पैसे भी ले सकता है। लेकिन अब आरबीआई ने इस स्कीम में नियम बदलें हैं। आइये जानते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर बदले ये नियम क्या हैं।

जानिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर आरबीआई के नए नियम

जानिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर आरबीआई के नए नियम

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जमा गोल्ड को अगर कोई समय से पहले निकालना चाहे तो उसे अब सोना वापस नहीं मिलेगा। आरबीआई ने नियम बदलते हुए कहा है कि अब इसकी जगह भुगतान केवल रुपये में ही किया जाएगा। पहले निवेशकों को जमा गोल्ड वापस पाने की छूट थी। हालांकि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम पूरी होने के बाद इसका भुगतान के वक्त दोनों विकल्प मिलेंगे। इसमें पैसा लेना या गोल्ड लेना शामिल है। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को नवंबर, 2015 में शुरू किया गया था। इस स्कीम का मकसद घरों और संस्थानों के पास रखे सोने को निकालना और उसे उत्पादक कामों में लगाना था।

आरबीआई ने जारी कर दी है अधिसूचना

आरबीआई ने जारी कर दी है अधिसूचना

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की परिपक्वता पर निकासी की स्थिति में जमाकर्ता के पास विकल्प चुनने का अधिकार होगा। वह इसे रुपये या गोल्ड किसी भी रूप में भुगतान ले सकता है। वहीं समय से पहले निकासी पर भुगतान रुपये में ही किया जाएगा।

तीन तरह की है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम

तीन तरह की है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में तीन प्रकार का निवेश विकल्प मिलता है। इस स्कीम में निवेशक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए सोना जमा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अवधि 1 से 3 साल की है। वहीं मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट क्रमश: 5 से 7 साल और 12 से 15 साल के लिए गोल्ड जमा किया जा सकता है।

जानिए कौन जमा कर सकता है गोल्ड

जानिए कौन जमा कर सकता है गोल्ड

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए पात्रता शर्तों के अनुसार देश के सभी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना के तहत आभूषण और सिक्का के रूप में अगर गोल्ड है तो उसे जमा कराया जा सकता है। इस स्कीम के तहत जमा गोल्ड बैंक किसी ज्वैलर्स को उधार दे सकता है। इससे बैंक गोल्ड लैंडिंग पर फिक्स ब्याज कमाएगा। बाद में इसी ब्याज से ग्राहकों को भी ब्याज का भुगतान किया जाएगा। गोल्ड जमा करने पर हर बैंक की ब्याज दर अगल अलग है।

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