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PPF : एक से ज्यादा हैं अकाउंट तो ऐसे करें मर्ज, आसान है प्रोसेस

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नई दिल्ली, अक्टूबर 20। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) सबसे लोकप्रिय लॉन्ग टर्म डेब्ट निवेश ऑप्शनों में से एक है। यह पूरी तरह से डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम है, जिस पर सरकार का सपोर्ट रहता है। इस समय पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी है, जिसकी समीक्षा हर तिमाही में होती है। पीपीएफ खाते की अवधि 15 वर्ष होती है और खाते की मैच्योरिटी के बाद, आप या तो पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं या खाता बंद कर सकते हैं या नये योगदान के साथ या बिना इसे पांच साल के लिए बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ योजना के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते नहीं हो सकते। हालांकि कई लोग अभी भी अनजाने में गलती से एक से अधिक पीपीएफ खाते खोल लेते हैं।

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करना होता है मर्ज

करना होता है मर्ज

अकसर लोग एक से अधिक पीपीएफ खाते खोल लेते हैं। ऐसा तब होता है जब वे दो अलग-अलग बैंकों में या पोस्ट ऑफिस और किसी बैंक में पीपीएफ खाते खोलते हैं। ऐसी स्थिति में इसके नतीजे भी होते हैं। डाक विभाग ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कई पीपीएफ खाते होने के नतीजों और एक ही पीपीएफ खाते में कई पीपीएफ खातों को मर्ज करने की प्रोसेस की डिटेल दी थी।

क्या होगी प्रोसेस

क्या होगी प्रोसेस

सर्कुलर के अनुसार, अगर किसी जमाकर्ता ने एक से अधिक पीपीएफ खाते खोले हैं, तो दूसरे और बाद में खोले गए खातों को अनियमित माना जाता है। ऐसे मामलों में, पीपीएफ ग्राहकों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, आर्थिक मामलों के विभाग ने नियमों में छूट देते हुए एक से अधिक पीपीएफ खातों को एक खाते में मिलाकर ऐसे अनियमित खातों/जमाओं को नियमित करता है। अनियमित रूप से खोले गए एक से अधिक पीपीएफ खातों को मर्ज करने के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त होने पर, डाकघर खातों के विलय यानी मर्ज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करेंगे।

कहां करना होगा आवेदन

कहां करना होगा आवेदन

विभिन्न ऑपरेटिंग एजेंसी (बैंक या पोस्ट ऑफिस) में पीपीएफ खातों के विलय के लिए दोनों ऑपरेटिंग एजेंसियों के बीच बातचीत की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, जमाकर्ता पासबुक/खाते के डिटेल की फोटोकॉपी के साथ उस कार्यालय (डाकघर या बैंक) में विलय के लिए अनुरोध करेगा, जहां वे खाते को बनाए रखना चाहता है। इसके बाद, वे कार्यालय मामले को अन्य कार्यालय (जहां खाता है जिसका विलय किया जाना है) को फॉर्वार्ड करेगा और सभी वित्तीय वर्षों के सालाना सब्सक्रिप्शन की डिटेल को वेरिफाई/भेजने का अनुरोध करेगा।

खाते खोलने की कौन सी तारीख होगी

खाते खोलने की कौन सी तारीख होगी

जो खाता आप बचा कर रखेंगे, उसे खोलने की तिथि से ही मैच्योरिटी और बाकी चीजें तय होंगी। यानी उसी को खाता खोलने की तारीख माना जाएगा। खाते में एक्चुअल ट्रांसफर/बैलेंस करने की तिथि, लोन/विदड्रॉल आदि के लिए भी इसी को मुख्य तिथि माना जाएगा।

लोन लिया है तो क्या होगा

लोन लिया है तो क्या होगा

पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी मिल सकता है। यदि विलय किए जाने वाले किसी पीपीएफ खाते में कोई बकाया लोन है, तो जमाकर्ता से ब्याज सहित पूरी बकाया लोन राशि चुकाने को कहा जाएगा। यानी यदि कोई पीपीएफ लोन खाता है, तो उसे खातों के विलय से पहले बंद करना होगा।

English summary

If you have more than one PPF account then merge them process is easy

As per the circular, if a depositor has opened more than one PPF account, the second and subsequent accounts are treated as irregular.
Story first published: Wednesday, October 20, 2021, 14:02 [IST]
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