अभी तक अगर आपने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें। वरना 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नई दिल्ली: अभी तक अगर आपने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें। वरना 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हां जानकारी दें कि अगर आप 31 मार्च 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। आईटी डिपार्टमेंट ने इसके पहले कहा था कि डेडलाइन के बाद जितने भी पैन कार्डहोल्डर्स का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंकिंग न कराने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत सक्रिय पैन रखने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ सकता है। मात्र 10 मिनट में फ्री में बनेगा आपका PAN कार्ड, ये रहा प्रोसेस ये भी पढ़ें
जान लें क्या कहता है एक्ट?
बता दें कि नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हां लेकिन कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। अगर आप पैन कार्ड को बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जैसी चीजों के लिए करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास निष्क्रिय पैन है और आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है। जिसपर इनकम टैक्स की नजर पड़ती है तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी। वहीं यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा।
जान लें राहत की बात
हां, लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने पैन को ही आधार से लिंक करा सकते हैं। जानकारी दें कि लिंकिंग के बाद आपका पैन अपने आप वैध हो जाएगा।
इन मामलों में लगेगा जुर्माना
1. अगर आपने पैन की जगह गलत आधार नंबर दिया।
2. खास ट्रांजैक्शन्स में आप पैन और आधार दोनों की नहीं दे पाते हैं।
3. सिर्फ आधार नंबर देना काफी नहीं है। आपको अपना बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन भी प्रमाणित करना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
4. नए नियमों के तहत बैंकों, फानेंशियल संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वे इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि पैन और आधार नंबर सही लिखा गया है और उसका सत्यापन किया गया है।
5. हर गलती के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर आपने दो फॉर्म में अगल आधार नंबर दिया है तो आपको 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।
ऐसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक
- आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको साइट पर लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर क्लिक करना होगा।
- यहां आप सबसे ऊपर अपना पैन नंबर एंटर करें।
- इसके बाद आधार नंबर के साथ अपना नाम डालें।
- बता दें कि अब आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करना होगा।
- इतना करने करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही अपने-आप सत्यापन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
- अगर आपका नाम आधार और पैन कार्ड में अलग-अलग है, तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी।
- यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगी। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।
एसएमएस से आधार और पैन कार्ड को लिंक
एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।


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