नई दिल्ली, दिसंबर 7। स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार नंबर से लिंक करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया गया है। ऐसा कोरोना काल में लोगों के सामने आई दिक्कतों को देखते हुए किया गया। इस काम की मौजूदा डेडलाइन 31 मार्च 2022 है। आखिर बार पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। इससे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी। मगर सरकार ने फिर से 6 महीने का समय दिया। यदि आपने 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माना देना होगा।
पैन हो जाएगा बेकार
अगर किसी के पास पहले से पैन कार्ड है और वे आधार नंबर प्राप्त करने योग्य है या पहले से ही उसके पास आधार नंबर भी है, तो इन दोनों को लिंक करना जरूरी है। ऐसे हर व्यक्ति को पैन और आधार को लिंक करने की जरूरत है, वरना उसका पैन 'निष्क्रिय' हो जाएगा। एक बार अगर पैन निष्क्रिय हो जाए तो फिक उससे ऐसे कई काम नहीं हो पाएंगे, जिनके लिए पैन आवश्यक है।
देना पड़ेगा जुर्माना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर कानून 1961 की धारा 234 एच के तहत पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है। अगर आप 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। उस स्थिति में आपको 1,000 रुपये का चार्ज देना होगा। आइए जानते हैं पैन और आधार को लिंक करने का आसान तरीका।
पैन और आधार को लिंक करने का प्रोसेस
पैन और आधार लिंक न होने पर 5 लाख रु से अधिक का सोना नहीं खरीदा जा सकता। साथ ही बैंक में खाता खोलने के लिए और 50,000 रुपये से ज्यादा उसमें जमा करने या निकालने पर के लिए पैन जरूरी है। पैन-आधार लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। फिर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे एक नया पेज खुलेगा। यहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म वर्ष हो तो उस पर क्लिक करें। कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। फिर एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।
निवेश नहीं कर सकते
पैन-आधार लिंक न होने पर कोई कार भी नहीं खरीद सकता। निवेशकों के लिए भी ये काम जरूरी है, क्योंकि बिना पैन और आधार लिंक हुए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं होगा। इसके लिए भी पैन जरूरी है। यदि आपका पैन अमान्य हुआ तो आप एसआईपी के साथ साथ अन्य तरीकों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे।
कुल कितनी जगह होती है जरूरत
आयकर विभाग ने 18 ऐसे वित्तीय लेनदेन निर्दिष्ट किए हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे मामलों में लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार जुड़े यानी लिंक हों। इस प्रकार पैन को फिर से सक्रिय किया जा सके। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
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