नई दिल्ली। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी का फंड का पैसा कटता है। हालांकि इस फंड के पैसे को आमतौर पर रिटायरमेंट के लिए बचत कहा जाता है, लेकिन अगर अचानक जरूरत पड़ जाए, तो आप इसे निकाल सकते हैं। वैसे सामान्य नियम को यह है कि यह पैसा बीच में दो ही तरह से निकल सकता है, लेकिन इमर्जेंसी में जरूरत पड़ने पर इसे निकाला जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने नियमों में बदलाव करके अब यह जरूरी कर दिया है कि अगर पैसा निकालना है तो केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऐसे में जरूरी है कि सभी को इस बात की पूरी जानकारी हो। पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालना काफी आसान है। ऑनलाइन होने के पहले पीएफ का पैसा निकालने में काफी समय लगता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है, और समय भी कम लगता है।
आइये जानते हैं कि क्या है पीएफ से पैसा निकालने का नियम और तरीका।
विशेष परिस्थितियों में निकल सकता है ईपीएफओ का पूरा पैसा
नियमों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ही ईपीएफओ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। पहली परिस्थिति है अगर आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार हैं, तो आप ईपीएफओ से पूरा पैसे निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी परिस्थिति तब मानी जाती है, जब आप ने अपनी नौकरी बदली हो। वहीं अगर कोई नौकरीपेशा 1 महीने से बेरोजगार हो तो वो भी अपने पीएफ का 75 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकता है। इसके अलावा घर बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बच्चों की शादी के लिए भी पीएफ का पैसा 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है।
ये है पीएफ का पैसा निकालने का ऑनलाइन तरीका
सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको अपना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो तुरंत ही क्रियेट किया जा सकता है, या आप अगर पासवर्ड भूल गए हों, तो उसे तुरंत ही रिसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके यूएएन अकाउंट में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे डालकर आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं।
ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
पहले अपनी केवाईसी चेक करें
इस वेबसाइट पर आने के बाद आप सबसे पहले अपनी केवाईसी के डिटेल चेक कर लें। यहां पर आपका यूएएन नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड और बैंक की पूरी जानकारी सही-सही होना चाहिए। क्योंकि अगर यह जानकारी नहीं है, या गलत है तो आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
इसके बाद आप यूएएन वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर जाएं। यहां पर क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप मेन्यु खुलेगा, जिसमें क्लेम का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहां पर आप जानकारी भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें। बस अब आपका काम खत्म, और पीएफ आफिस तय समय में पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा।


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