RC Transfer: अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी को किसी और को बेच रहे हैं तो ऐसे में उसका ट्रांसफर लेना और देना एक बड़ी प्रक्रिया होती है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ट्रांसफर करना अक्सर लोगों को काफी मुश्किल लगता है। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। ऐसे में अगर आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
आज के आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही कुछ स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आरसी ट्रांसफर कर सकते हैं।

अगर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं,तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए। क्योंकि बिना सही दस्तावेज लगाएं आपकी गाड़ी की आरसी ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए आरसी ट्रांसफर के बारे में बताने से पहले हम आपको उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रहे हैं।
RC Transfer में लगने में वाले डॉक्यूमेंट
आरसी ट्रांसफर करने के लिए आपके पास गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्म 29 और फॉर्म 30 दोनों को भर के रेडी रखना होगा। इसके साथ आपका प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा।
इसके अलावा आपके इंश्योरेंस पॉलिसी की भी एक कॉपीकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा गाड़ी खरीदने और गाड़ी बेचने वाले का एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत भी पड़ेगी।
इन सभी चीजों के अलावा आपके पास गाड़ी का परचेज इन्वॉयस भी होना चाहिए।
कैसे करना है आवेदन
अगर आप आरसी ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन देने के दो तरीके हैं। इनमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे होगा आवेदन
आरसी ट्रांसफर के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले परिवहन पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
यहां पर आपको बेसिक सर्विसेज के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा जिसे आपको क्लिक करना है।
इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी गाड़ी का चेसी (चेसिस) नंबर के आखिरी पांच अंक दर्ज करने होंगे।
इसके बाद आपको वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसी नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का विकल्प चुनने की जरूरत पड़ेगी।
ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप आज आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
इसके बाद अपने इंश्योरेंस से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके बाद आपको बकाया सभी शुल्क का भुगतान करना होगा।
उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत पड़ सकती है।
यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको एक रसीद मिलती है और इस प्रक्रिया को आरटीओ के पासभेज दिया जाता है।
सभी वेरिफिकेशन करने के बाद आरटीओ के द्वारा नई आरसी जारी की जाती है जिसमें गाड़ी के खरीददार की जानकारियां होती हैं।
इस तरह ऑनलाइन प्रक्रिया की मदद से आप अपनी गाड़ी की आरसी खीरददार के नाम पर ट्रांसफर कर सकते है।
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