ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, आसान है प्रोसेस
नयी दिल्ली। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल नहीं किया तो आप इसे ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और वो भी अपने घर से बैठे-बैठे। आईटीआर के ऑनलाइन फाइलिंग फॉर्मेट को ई-फाइलिंग के नाम से जाना जाता है, जो आयकर रिटर्न दाखिल करने का एक सुविधाजनक तरीका है। हालांकि अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना रजिट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसान है। बस आपको अपना पैन कार्ड और बाकी जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी। इसके अलावा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता देना होगा। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस ताकि आप घर बैठे आईटीआर दाखिल कर सकें।
रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी डिटेल
रजिस्ट्रेशन के समय आपको वैलिड पैन, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड वर्तमान पता और वैलिड ईमेल एडरेस (आपका अपना हो तो बेहतर) चाहिए होगा।
ये है रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस
सबसे पहले www.incometaxindia.gov.in पर जाएं और Register Yourself पर क्लिक करें। यूजर टाइप (हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), व्यक्तिगत / एचयूएफ के अलावा, एक्सटरनल एजेंसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि) चुनें। इसमें आपको Individual चुनना होगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद पैन, सरनेम, मिडिल नेम, पहला नाम, जन्म तिथि (पैन पर दर्ज), रेसिडेंशियल स्टेटस दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पासवर्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसी अन्य डिटेल भरनी होगी। सुनिश्चित करें कि आप यह जानकारी सही से भरें। आयकर विभाग आपको एसएमएस / मेल आदि भेजने के लिए आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल का उपयोग करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल भरने के बाद 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।
ओटीपी होगा जनरेट
इतनी प्रोसेस पूरी करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफाई करना होगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और एक वेरिफाई लिंक आपके ईमेल पते पर भेजा जाएगा। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने के लिए प्राप्त लिंक पर क्लिक करें।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगइन कैसे करें
एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेश कर लेते हैं तो आप अब आयकर वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सकते हैं। आपका पैन अकाउंट में एंटर करने के लिए आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी। आपको अपने खाते में लॉग-इन करने के लिए अपना पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा।
अपना आईटीआर ऑनलाइन दर्ज करने का पहला तरीका
आयकर विभाग के पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। आयकर रिटर्न भरने का ऑप्शन चुनें। असेसमेंट वर्ष का चयन करने के बाद आपको एक नए पेज पर भेजा जाएगा। ड्रॉपडाउन मेनू से असेसमेंट वर्ष का चयन करें, फिर अपना असेसमेंट वर्ष चुनें, साथ ही आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और दाखिल करने का प्रकार (ओरिजिनल या रिवाइस्ड रिटर्न) चुनें। इसके बाद सबमिशन मोड के तहत 'प्रीपेयर और ऑनलाइन सबमिट करें' पर क्लिक करें। फिर पहले से मान्य बैंक खाते का चयन करें। यह वह बैंक खाता है जिसमें आप पात्र होने पर आपको आईटी रिफंड मिलेगा।
ये है दूसरा तरीका
इस तरीके में सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल पर जाएं। इस प्रोसेस के तहत आपको अपना आयकर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एक्सेल प्रारूप में सही आयकर रिटर्न फॉर्म हो। डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल और जानकारी के साथ फॉर्म भरें। आईटीआर फॉर्म भरने से पहले सभी प्रासंगिक टैक्स डिटेल्स की जांच और पुष्टि करें। यदि आपके पास कोई टैक्स देनदारी न हो तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। फिर अपलोड करने के लिए फ़ॉर्म की XML फ़ाइल जनरेट करें। उसके बाद फॉर्म जमा करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। जनरेट की गई XML फ़ाइल अपलोड करें और सबमिट रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको एक पुष्टि मैसेज भेजा जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये ई-फाइलिंग के पूरा होने को वेरिफाई करेगा। इसके अलावा जनरेट हुआ एकनोलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इस फॉर्म को मेल भी किया जाएगा। अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक एटीएम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार ओटीपी और ई-मेल आईडी में किसी माध्यम का सहारा ले सकते हैं।
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