NPS अकाउंट : ऐसे करें रिएक्टिवेट, मिलता है बहुत फायदा
अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम किसी भी कारण से इन एक्टिवेट हो गया है तो अब आप उसको आसानी से दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं। आज के समय में सभी लोग अपने फ्यूचर को लेकर कई तरह की प्लानिंग करते हैं।
नई दिल्ली: अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम किसी भी कारण से इन एक्टिवेट हो गया है तो अब आप उसको आसानी से दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं। आज के समय में सभी लोग अपने फ्यूचर को लेकर कई तरह की प्लानिंग करते हैं। कई लोग बीमा प्लान लेते हैं तो वहीं कई लोग रिटायरमेंट प्लान लेते हैं। NPS अकाउंट : अब ऑनलाइन बदलें नॉमिनी, आसान है तरीका ये भी पढ़ें
रिटायरमेंट के बाद पैसे का मोहताज न होना पड़े, इसके लिए कई सेविंग्स स्कीम मौजूद हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) उनमें से एक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपका रिटायरमेंट प्लान किसी कारण से बंद हो जाए। अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम किसी भी कारण से इन एक्टिवेट हो गया है तो अब आप उसको आसानी से रिएक्टिवेट करा सकते हैं।
जानिए कितना है मिनिमम अमाउंट
रिटायरमेंट सेविंग के लिए कई स्कीमें हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) उनमें से एक है। एनपीएस में आप दो तरीकों से पैसा डाल सकते हैं। इसमें पहला है टियर 1 और दूसरा टियर 2 है। खाता खुलवाते समय आपको टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है। इसके बाद में टियर 2 में 1000 रुपए डालने होता हैं। आपको हर फाइनेंशियल इयर में ये कॉन्ट्रिब्यूशन करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट और PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) को डिएक्टिवेट कर दिया जाता है। इन्हें खातों को 'फ्रीज्ड' कर दिया है।
जानिए कैसे दें एप्लीकेशन
अपने अकाउंट के फ्रीज्ड से हटाने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म फिल करना होता है। आपको ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। या फिर जहां आपका एनपीएस चल रहा है आप वहां से इस फॉर्म को ले सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके लिए इस लिंक https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf पर क्लिक करें।
इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
फॉर्म के साथ सब्सक्राइबर के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी को भी लगाना होता है। जब आप अपना अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं तो आपको अकाउंट में 500 रुपए जमा करने के साथ 100 रुपए पेनाल्टी भी देनी होती है। एप्लीकेशन को जमा करने के बाद ऑफिस के अधिकारियों से आपके खाते का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद में आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है और पीआरएएन को एक्टिवेट कर दिया जाता है।
नइ बातों का ध्यान रखें
- अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एप्लीकेशन जमा करने के बाद संबंधित पीओपी-एसपी से साइन की हुई या स्टांप लगी एकनॉलेजमेंट स्लिप संभालकर रखें।
- कॉन्ट्रिब्यूशन ट्रांजेक्शन के लिए पीएफआरडीए द्वारा तय पीओपी चार्ज लागू होंगे।
- टियर 2 अकाउंट की अनफ्रीजिंग के लिए रिक्वेस्ट तभी सबमिट की जा सकेगी, जब टियर 1 अकाउंट एक्टिव हो।
- कॉन्ट्रिब्यूशन ट्रांजेक्शन के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित सीआरए सर्विस चार्ज लागू होंगे।