NPS : बना देता है अमीर, घर बैठे खोलें खाता

नई दिल्ली, जून 7। अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके बड़ी रकम तैयार करना चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) आपके लिए अच्छा अकाउंट हो सकता है। यहां पर निवेश करने पर इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है। इस इनकम टैक्स की छूट की खूब यह है कि यह 1.50 लाख रुपये की 80सी की छूट के बाद भी ली जा सकती है। कुल मिलाकर एनपीएस में साल में 50,000 रुपये तक जमा करके आयकर छूट ली जा सकती है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है। ऐसे में अगर आप चाहें तो अपना एनपीएस अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। इसके अलावा अंत में यह भी जानिए कि यहां कितना रिटर्न मिल रहा है।

ये है घर बैठे एनपीएस अकाउंट खोलने का तरीका

ये है घर बैठे एनपीएस अकाउंट खोलने का तरीका

अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले Enps.nsdl.com/eNPS लिंक को खोलें।

यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे। इसके बाद अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर डालें। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको वैरिफाई करना होगा।

इसके बाद बैंक अकाउंट का डिटेल डालें।

इसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो और फंड को चुनें।

इसके बाद नॉमिनी का नाम दर्ज करें।

अब आपको अपने अकाउंट की डिटेल भरनी होंगी। इसमें बैंक अकाउंट का कैंसल चेक भी देना होगा। आपको कैंसल चेक के अलावा फोटोग्राफ और दस्तखत अपलोड करना होंगे।

जानिए कैसे शुरू होगा निवेश

जानिए कैसे शुरू होगा निवेश

अब आपको अपना निवेश एनपीएस में करना होगा।

निवेश करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। वहीं जमा पैसे की रसीद भी आपको मिलेगी।

इसके बाद आप 'e-sign/print registration form' पेज पर जाएं। यहां आपको पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी (केवाईसी) का भी पूरा हो जाएगा।

इस बात का ध्यान रखें

इस बात का ध्यान रखें

रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जानकारी आपके बैंक डिटेल्स से मैच करें। जैसे आपका नाम की स्पेलिंग और बैंक अकाउंट में आपके नाम की स्पेलिंग एक ही हो। पेन और आधार की जानकारी भी एक जैसी ही हो। ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं। इनकी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट से ली जा सकती है।

जानिए किस धारा के तहत मिलती है टैक्स छूट

जानिए किस धारा के तहत मिलती है टैक्स छूट

एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिल रही है। एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की छूट ली जा सकती है। ऐसे में कुल मिलाकर साल में 2 लाख रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है। 

जानिए एनपीएस फंड के रिटर्न

जानिए एनपीएस फंड के रिटर्न

इक्विटी फंड ने जहां तीन साल में औसतन 9.62 फीसदी का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में औसतन 14.27 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कार्पोरेट बांड फंड ने जहां तीन साल में औसतन 9.99 फीसदी का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में औसतन 9.77 फीसदी का रिटर्न दिया है।

गिल्ट फंड ने जहां तीन साल में औसतन 11.71 फीसदी का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में औसतन 10.81 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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