आधार eKYC के जरिए NPS में खोलें अकाउंट, ये है तरीका
सभी लोग फ्यूचर को लेकर कई तरह की प्लानिंग करते हैं। अलग-अलग जगहों पर निवेश करते है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते है, शेयर बाजार में पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं।
नई दिल्ली, 30 अप्रैल। सभी लोग फ्यूचर को लेकर कई तरह की प्लानिंग करते हैं। अलग-अलग जगहों पर निवेश करते है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते है, शेयर बाजार में पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप अभी निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब आप घर बैठे एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आधार ई-केवाईसी के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। अभी तक eNPS के तहत रजिस्ट्रेशन आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी या पैन और बैंक खाते के माध्यम से होता था।
क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 में शुरू किया गया था। 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। इकट्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से एनपीएस खाता बढ़ता है। इस स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे खोलें अकाउंट
- आधार का उपयोग करके ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए, सब्सक्राइबर्स को eNPS पोर्टल पर जाना होगा।
- सब्सक्राइबर्स को नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा और बाद में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब खाता खोलने की कैटेगिरी "व्यक्तिगत सब्सक्राइबर" या कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर में से किसी एक को चुनना होगा। इसके अलावा आपको "भारत का नागरिक" या भारत का अनिवासी (एनआरआई) या भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई) में से किसी एक को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको आधार ऑनलाइन / ऑफलाइन केवाईसी ऑप्शन को चुनना होगा। इसके अलवा खाता खोलने के लिए 'टीयर टाइप' का चयन करना होगा।
- आधार ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, सब्सक्राइबर्स को यूआईडीएआई द्वारा दिए गए आधार (12 अंक) या वर्चुअल आईडी (16 अंक) नंबर का चयन करने और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
- सब्सक्राइबर को जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को सबमिट करना होगा।
- एनपीएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर को अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होंगी।
- आखिर में आपको एनपीएस में योगदान करना होगा। पेमेंट करने के बाद डिजिटली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पुरी हो जाएगी।
1 साल में दिया 12-15% तक का रिटर्न
एनपीएस ग्राहकों को इक्विटी से एक साल में करीब 12.5-17% तक रिटर्न मिला है। प्रेफरेंशियल शेयर ने 12-14% मुनाफा दिया है, जबकि सरकारी बॉन्ड में निवेश के जरिए एनपीएस ग्राहकों ने 10-15% तक रिटर्न कमाया है। एनपीएस में 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है। इसकी मेच्योरिटी आपकी उम्र 60 साल की होने पर होती है। यानी भले ही आप 18 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दें या फिर 50 साल की उम्र में, आपको पैसे 60 साल का होने के बाद ही मिलेंगे। यानी आप जितना जल्दी निवेश शुरू कर देंगे, आपको उतना ही अधिक फायदा होगा।
आधार को एनपीएस खाते से ऑनलाइन ऐसे लिंक करें
- सबसे पहले सीआरए के इस वेबसाइट पर जाएं, वहां इस लिंक https://cra-nsdl.com/CRA/ पर एनपीएस खाते में लॉग इन करें।
- अपडेट डिटेल सेक्शन में जाएं, अपडेट आधार/पता डिटेल विकल्प चुनें।
- आधार संख्या दर्ज करें और ओटीपी जनरेट बटन पर क्लिक करें।
- लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए NSDL e-Gov पर आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।
- आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और "जारी रखें" बटन पर क्लिक करें। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद आपका आधार एनपीएस खाते से जुड़ जाएगा।