Mutual Fund से Aadhaar लिंक करना है बेहद आसान, जानें तरीका

अगर आप भी म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना ज़रूरी हो गया है।

नई दिल्ली, फरवरी 24। अगर आप भी म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर आपको म्युचुअल फंड पर राशि जोड़ने व निकालने में परेशानी आ सकती है। जैसा कि आप जानते है कि बैंकिंग सेक्टर हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा व्यवहार पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपस में लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। निवेश के मामले में भी कई दफा पैन और आधार को जोड़ने की बात कही जाती है। इसलिए आज ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहां भी इन दोनों को आपस में जोड़ना जरूरी हो जाता है।

How To Link Aadhaar with Mutual Fund

31 मार्च तक जरूर कर लें ये काम
जानकारी दें कि अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले-पहले यह काम जरूर कर लें। अगर 31 मार्च तक आपका आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो इसका असर म्यूचुअल फंड निवेश पर पड़ेगा। क्योंकि इस तारीख के बाद आपका आधार कार्ड अमान्य हो जाएगा। इतना ही नहीं और फिर आप म्यूचुअल फंड में ना तो नया निवेश कर सकेंगे और न ही अपना पैसा निकाल सकेंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना जरूरी कर दिया है। Personal Loan लेने में Aadhaar का करें इस्‍तेमाल, जान‍िए फायदे

 पैन इसलिए भी जरूरी

पैन इसलिए भी जरूरी

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, आपको दो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक, आपको अपने ग्राहक को जानिए (केवासी) मानदंडों का पालन करना होगा और दूसरा, आपके पास एक वैध पैन होना चाहिए। ऐसे में आधार से लिंक न होने के कारण अगर आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

 रुक जाएगा एसआईपी भी

रुक जाएगा एसआईपी भी

अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा। यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे।

रिडेंप्शन और एसडब्‍लूपी नहीं करेगा काम
अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल नहीं सकेंगे। यानी रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्‍लूपी) भी रुक जाएगा।

 क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया

क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया

- आपको इसके लिए CAMS की वेबसाइट https://eiscweb.camsonline.com/plkyc पर जाना होगा।
- अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो लॉग इन करें, अगर नहीं है तो पहले साइन अप करें।
- साइन के बाद आप आधार सीडिंग फॉर्म भरें. इस फॉर्म में आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर भी पूछा जाएगा। फॉर्म पूरा भरने के बाद सब्मिट कर दें।
- आधार ऑथेंटिकेशन कम्पलीट होने पर ओटीपी आएगा। इसे डालें, जिसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा कि आपका म्यूचुअल फंड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है।

 ऑफलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

ऑफलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन न हो कर ऑफलाइन हो तो इस तरीके को फॉलो करें।
- रजिस्ट्रार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले केवाईसी फॉर्म डाउनलोड कर लें।
- फॉर्म में पूछे गए जरूरी डिटेल्स मसलन पैन कार्ड, आधार नंबर, ये सब भरना न भूलें। आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्ट भी करें। इस फॉर्म को नजदीक स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर दें।
- डॉक्यूमेंट का पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका म्यूचुअल फंड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा. इसकी सूचना आपको एसएमएस के जरिए मिलेगी।

 एसएमएस और ईमेल से करें लिंक

एसएमएस और ईमेल से करें लिंक

इसी तरह आप एसएमएस और ईमेल्स के जरिए भी म्यूचुअल फंड को आधार से लिंक कर सकते हैं। तरीका सिंपल है। इसके लिए आपको एक फिक्स फॉर्मेट में एक एसएमएस टाइप कर 9212993399 पर भेजना है। आधार लिंक होने पर कंफर्मेशन का मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आधार को ईमेल के जरिए अपडेट करना है तो नया मेल कंपोज करें। सब्जेक्ट में लिखें म्यूचुअल फंड आधार लिंक मेल में आधार नंबर, पैन नंबर लिखें और रजिस्ट्रार के मेल एड्रेस पर भेज दें। याद रखें आपका जो ईमेल आईडी म्यूचुअल फंड से लिंक है आपको मेल उसी ईमेल आईडी से करना है।

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