इस राज्य में खाद-बीज की दुकान खोलने पर लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य, ऐसे करें अप्लाई

Seed and fertilizer shop: उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद और बीज दुकान वालों के लिए निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के अनुसार यूपी में खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है. अगर आप यूपी में रहते हैं और खाद और बीज की दुकान खोलना चाहते है, तो यह आर्टिकल आपके लिए काम का होने वाला है. आज हम आपको लाइसेंस अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बाय प्रोसेस बताएंगे.

seeds

खेती में खाद और बीज की अहम भूमिका होती है. इन दोनों के बिना खेती करना संभव नहीं है. खाद और बीज की मांग शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी काफी है. इसलिए यह एक अच्छा बिजनेस आईडिया भी हो सकता है. लेकिन अगर आप यूपी में रहते है और खाद और बीज की दुकान खोलना चाहते हैं. तो आपको इसके लिए लाइसेंस बनाना होगा.

इस लाइसेंस में 10वीं पास ही अप्लाई कर सकता है. दूसरे शब्दों में कहा जाएं तो खाद और बीज की दुकान के लाइसेंस के लिए 10वीं पास होना जरूरी है.

सर्टिफिकेट कोर्स है जरूरी

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक खाद और बीज लाइसेंस पाने के लिए सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना होगा. इच्छुक व्यक्ति को कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा. जिसके बाद ही वे लाइसेंस लेने के योग्य बनेगा.

अगर आप इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको लाइसेंस मिलना भी मुश्किल हो जाएगा. इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने की फीस 12,500 रुपये है.

कैसे करें लाइसेंस के लिए अप्लाई?

खाद और बीज लाइसेंस के लिए किसान कल्याण विभाग के डीबीटी पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है. इसके लिए आपको कही भी जाने की जरूरत नहीं है. आप लाइसेंस के लिए घर बैठें ही अप्लाई कर सकते हैं. बस आपको नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ध्यानपूर्वक फॉलो करना है.

इसके अलावा यह बात भी ध्यान रखे की आपके पास 15 दिन वाले कोर्स का सर्टिफिकेट और 10वी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है.

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1- सबसे पहले आपको किसान कल्याण विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाना होगा.

स्टेप 2- इसके बाद आप डीबीटी पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 3- इसके बाद आपको फॉर्म शो होगा. इस फॉर्म पर पूछे गए सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरें.

स्टेप 4- इसके अलावा आपसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे. इन जरूरी दस्तावेज में 10वी और 15 दिन वाले कोर्स का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा.

स्टेप 5- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेजों के साथ फॉर्म को अपलोड करना होगा.

स्टेप 6- सभी स्टेप होने के बाद आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए

स्टेप 7- इस प्रिंट आउट को एक हफ्ते के अंदर संबंधित दफ्तर पर जमा करें.

इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा. यह लाइसेंस प्रिंट आउट जमा करने के एक महीने बाद आपको मिलेगा.

लाइसेंस फीस का भी रखें ध्यान

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको फीस भी देनी होगी. सरकार द्वारा यह फीस तय कर ली गई है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबकि रिटेल फीस 1250 रुपये रखी गई है. वहीं अगर आप खाद और बीज की होल सेल बिक्री करना चाहते हैं, तो इसकी फीस 2250 रुपये होगी.

इसके अलावा सामान्य ब्रिकी लाइसेंस के लिए 1000 रुपये फीस तय की गई है. अगर आप लाइसेंस रिन्यू करना चाहते है, तो इसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे.

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