UAN नंबर के बिना भी ऐसे चेक करें PF खाते का बैलेंस
आप नौकरी करते हैं और प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पीएफ खाते का बैलेंस जानना चाहते हैं और हमारे पास या तो यूएएन नंबर नहीं होता है या फिर भूल जाते है।
नई दिल्ली: आप नौकरी करते हैं और प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पीएफ खाते का बैलेंस जानना चाहते हैं और हमारे पास या तो यूएएन नंबर नहीं होता है या फिर भूल जाते है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की कोई जरुरत नहीं है। बिना यूएएन नंबर के लिए भी पीएफ खाते का बैलेंस चेक किया जा सकता है। इतना ही नहीं आप यूएएन नंबर के बिना पीएफ खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं। Aadhaar से इस तरह करें PF अकाउंट को लिंक, ये है आसान तरीका
क्या है यूएएन जानें यहां
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है। यूएएन एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है। यूएएन नंबर को कर्मचारी का नियोक्ता जनरेट कर सकता है। नौकरी बदलने के मामले में, पूर्व में आवंटित यूएएन ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बता दें कि पीएफ खाते का बैलेंस चेक करने और पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए यूएएन की जरुरत पड़ती है लेकिन ये दोनों काम यूएएन के बिना भी हो सकते हैं।
ऐसे जानें बिना यूएएन के पीएफ बैलेंस
- gov.in पर जाकर लॉग-इन करें
- इसके बाद "Click Here to Know your EPF Balanc" लिंक पर क्लिक करें।
- आप in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको "Member Balance Information" टैब पर क्लिक करना है।
- अपना राज्य चुनें और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
बिना यूएएन के पीएफ खाते से निकासी
- बिना यूएएन नंबर पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होता है।
- इस फॉर्म को लोकल पीएफ ऑफिस में जाकर जमा कराना होता है।
- ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होता है।
- यह फॉर्म भरकर आंशिक या पूर्ण निकासी की जा सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी केवल दो ही स्थितियों में हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद या फिर कर्मचारी के दो महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर। ईपीएफ सदस्य के एक महीने तक बेरोजगार रहने पर पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी की जा सकती है।
अपना ईपीएफ अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें
- ऑनलाइन ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विस टैब के नीचे 'One Member-one EPF Account Transfer Request' पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा।
- इस वेबपेज पर आपको व्यक्तिगत जानकारी और नया ईपीएफ अकाउंट दिखाई देगा, जहां आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको अपना मौजूदा ईपीएफ अकाउंट भरना होगा, जिसे आप सैलरी स्लिप से देख सकते हैं।
- इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आपका पहला नियोक्त या मौजूदा नियोक्ता अटेस्ट करेगा।
- आप अपने मौजूदा एचआर डिपार्टमेंट से इस बारे में पता कर सकते हैं।
- अगले स्टेप में आपको अपना ईपीएफ अकाउंट नंबर यानी मेंबर आईडी भरना होगा।
- अगर आपका ईपीएफ अकाउंट किसी अन्य यूएएन नंबर से लिंक है तो इसके लिए आपको यही नंबर भरना होगा।
- इसके बाद आपको 'Get Details' पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर ईपीएफ अकाउंट संबंधी जानकरी दिखाई देगी।
- अगले स्टेप में आपको उस ईपीएफ अकाउंट को चुनना होगा, जहां आपको पैसे ट्रांसफर करना होगा।
- इस अकाउंट को चुनने के बाद फिर आपको 'Get OTP' पर क्लिक करेंगे।