आपके पास है कटा-फटा नोट तो तुरंत करें बैंक में चेंज, कोई नहीं कर सकता मना
torn note

Mutilated Notes : कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है कि उसे एटीएम मशीन से कटा या फटा हुआ नोट मिल जाए। आप इसे लेकर किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो पहली नजर में ही इसे सही मानने से इंकार कर देगा। अब समस्या यह है कि इस कटे-फटे नोट का क्या करें? आप इस बात से परेशान न हों, हम आपको इसे बदलने का तरीका और आरबीआई का नियम दोनों बताएंगे।

नहीं किसी चालाकी की जरूरत

नहीं किसी चालाकी की जरूरत

जब किसी को कटा-फटा नोट मिल जाता है तो वो उसे चालाकी से नोटों की गड्डी में चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी इस चालाकी में सफल हो जाते हैं, पर कुछ असफल भी हो जाते हैं। संभव यह भी है कि आपको कोई गड्डी में ऐसा नोट दे दे। तो आपको इसे आगे चलाने की जरूरत नहीं है। न ही आपको इस नोट को चलाने के लिए चालाकी की जरूरत है। बल्कि आरबीआई के नियमों के अनुसार ये नोट आराम से बदला जा सकता है और वो भी लीगल तरीके से।

मिलेगा नया नोट
अगर आपके पास फटा हुआ या कटे-फटे नोट हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें आसानी से नए नोटों के बदले दे सकते हैं। आपको केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना है। आगे जानिए क्या हैं आरबीआई के नये नियम।

क्या है आरबीआई का नियम

क्या है आरबीआई का नियम

आरबीआई के मुताबिक अगर आपको एटीएम से कटा-फटा नोट मिल जाए तो आप उसे किसी भी सरकारी बैंक (पीएसबी) में आसानी से बदल सकते हैं। सरकारी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर सकते। एक कटा-फटा नोट भी करेंसी का एक टुकड़ा है जिसका एक हिस्सा गायब है या जो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार दो से अधिक टुकड़ों से बना है। ध्यान रहे कि फटे नोट को बैंक में बदलने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा।

कितना लगेगा चार्ज

कितना लगेगा चार्ज

आपको अपने कटे-फटे नोटों के बदले में पूरे पैसे दिए जाएंगे, फिर भले ही करेंसी नोट की स्थिति कुछ भी हो। हालांकि, अगर नोट फटा हुआ है, तो बैंक नोट बदलने के लिए आपसे मामूली शुल्क ले सकता है।

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आरबीआई के पास करें शिकायत

आरबीआई के पास करें शिकायत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट को बदलने से मना करे तो आप उसकी कर सकते हैं। आप आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसबीआई ग्राहक जनरल बैंकिंग/कैश रिलेटेड कैटेगरी के तहत बैंक के बारे में शिकायत करने के लिए https://crcf.sbi.co.in/ccf/ पर जा सकते हैं। अन्य बैंकों ने भी इसी तरह के सिस्टम रखे हैं जिनका उपयोग करके ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि एटीएम से निकला फटा हुआ नोट बदलने के लिए आपको एटीएम से पैसा कब निकला उसकी डेट, समय और जहां एटीएम है वो याद रखना होना। नोट बदलने के लिए बैंक में आपको यह सभी जानकारी देनी होगी। बैंक के एटीएसम से निकली रिसीट को भी आपको बैंक में दिखाना होगा। अगर पर्ची नहीं है तो पैसे निकालने का मैसेज आपको जरूर बैंक में दिखाना होगा।

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