नई दिल्ली, अगस्त 4। हाल ही में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि इनकम टैक्स, प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। कई बड़े लोगों और नेताओं के साथ साथ उनके करीबियों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे गए हैं। इस छापेमारी में इन एजेंसियों को सैकड़ों करोड़ रु कैश मिले। इनमें हाल फिलहाल में सबसे बड़ी छापेमारी ईडी ने पश्चिम बंगाल में की है। वहां अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपये कैश मिला। मगर यहां एक अहम और बड़ सवाल सामने आता है कि आखिर में कोई भारतीय कितना कैश अपने पास घर में रख सकता है। आपके लिए भी इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की एजेंसी का डर न रहे।
क्या है नियम
हम आपको यहां इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार बताएंगे कि आप कितना कैश रख सकते है। इन नियमों के मुताबिक आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। पर यदि एजेंसी जांच करती है तो उस नकदी का सोर्स बताना जरूरी है। यदि आपने ईमानदारी से पैसा कमाया है तो आपके पास सोर्स होगा ही। उसके कागजात आपके पास होंगे। मगर यदि नहीं है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी
एक बात ध्यान रहे कि जो भी कमाई आप कैश में करें उसके कागजात रखें और इनकम टैक्स रिटर्न भरें। इससे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया और आप कैश का सोर्स नहीं बता पाए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस स्थिति में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कितना लगेगा जुर्माना
ध्यान रहे कि यदि घर में रखे पैसे का आप सोर्स न बता पाएं तो 137 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। दूसरी बात कि किसी वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा की लेन-देन की जाए तो भी जुर्माना लग सकता है। इसी तरह कैश के और भी कुछ नियम हैं। जैसे कि सीबीडीटी के अनुसार यदि आपको बैंक में 50,000 रु से अधिक कैश जमा करना या निकालना है तो पैन नंबर चाहिए होगा। आगे जानिए इसी तरह के कुछ और नियम।
एक साल में 20 लाख रु का नियम
यदि आर एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करते हैं तो पैन के साथ साथ आधार नंबर की जानकारी चाहिए होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो और पैन और आधार की जानकारी नहीं देते हैं तो 20 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। वहीं इसी तरह 2 लाख रुपये पर भी एक लिमिट है। आप इससे ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी कैश में करनी है तो पैन और आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी।
जानिए बाकी जरूरी नियम :
- 30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीदारी-बिकवाली की तो एजेंसी का शिकंजा कस सकता है
- क्रेडिट-डेबिड कार्ड से पेमेंट पर यदि एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि की पेमेंट लम्पसम यानी एक बार में की जाए तो जांच के दायरे में आ सकते हैं
- आप रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी एक दिन में नहीं ले सकते। इसके लिए बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन करनी होगी
- कैश में कोई भी चंदा केवल 2 हजार रुपये तय ले सकता है
- दो लोग एक-दूसरे को लोन 20 हजार रु से कैश में नहीं दे सकते
- 2 करोड़ रुपये से अधिक कैश बैंक से निकाला जाए तो टीडीएस लगेगा
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