GST Registration: बेहद आसान है स्टार्टअप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका, ये है पूरा प्रोसेस, कर लें नोट

Registration For GST: भारत में स्टार्टअप शुरू करने के लिए कागजी कार्रवाई के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण कदम है, अगर आपकी आय एक सीमा से अधिक हो जाती है। यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म भरना होता है, जिसे बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें भाग-ए और भाग-बी शामिल है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा माना जाने के लिए दोनों को पूरा करना होगा।

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

जीएसटी के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें सीआईएन नंबर या कंपनी का निगमन प्रमाणपत्र, कंपनी या व्यक्ति का पैन कार्ड, मेमोरेंडम और एसोसिएशन या पार्टनरशिप डील या एलएलपी डीड का लेख और बिजनेस के पते का प्रमाण, जैसे कि मालिकाना हक का एग्रीमेंट, किराया या लीज समझौता शामिल है। इसके अलावा, कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम, पता, आधार और पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ये है स्टेप-बॉय-स्टेप प्रोसेस

  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
  • इसमें सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाना और सेवा टैब के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनना है।
  • इसके बाद नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यह प्रोसेस के भाग-ए की शुरुआत करता है। इसमें आपको पहले बताना होगा कि आप टैक्सपेयर हैं या टैक्स डिडक्टर या कुछ और उसके बाद आपको राज्य, बिजनेस का नाम, पैन, ईमेल, मोबाइल जैसी कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। आपके मोबाइल और ईमेल को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी भी भेजे जाएंगे।
  • ओटीपी डालने के बाद Proceed पर क्लिक करें। फिर ओटीपी वेरिफाई होने के बाद Continue पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा, जिस पर अस्थाई रेफरेंस नंबर यानी 15 डिजिट का TRN नंबर होगा।
  • यह नंबर आवेदक के मोबाइल और ईमेल पर भी भेजा जाएगा और 15 दिनों तक वैध रहेगा. इस नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप पार्ट-बी भर सकते हैं।
  • फिर GST REG-01 फॉर्म का पार्ट-बी शुरू होता है और इसके बाद आपको फिर से services टैब के तहत new registration पेज पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको Temporary Reference Number (TRN) पर क्लिक करना होगा और नंबर टाइप करना होगा। साथ ही आपको कैप्चा कोड डालना होगा और फिर Proceed पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा, जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया ओटीपी मांगेगा। ओटीपी डालने के बाद आपको Proceed पर क्लिक करना है।
  • अब अगले पेज पर आपको GST REG-01 का स्टेटस draft की तरह दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ पार्ट-ए भरा गया है, पार्ट-बी बाकी है। यहां आपको Action बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप पार्ट-बी भरना शुरू करेंगे।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट-बी में 10 सब-हेड के तहत करीब 27 अलग-अलग प्वाइंट होते हैं, जिन्हें भरना होता है। 26वां और 27वां प्वाइंट कंसेंट और सेल्फ-वेरिफिकेशन का होता है। आधार ऑथेंटिकेशन के तहत अधिकतर मामलों में आपके बिजनेस की जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा

आधार ऑथेंटिकेशन के बाद वेरिफिकेशन का आखिरी कॉलम आएगा. यह डिजिटल सिग्नेचर या ई-आधार वेरिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है। Companies, Partnerships और LLP(s) के वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है। GST REG-01 फॉर्म सबमिट करने के बाद जल्द से जल्द उसे वेरिफाई कराना चाहिए।

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