अगर आप पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशनरों को अपनी पेंशन वक्त पर पाने के लिए सबसे जरूरी होता है जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट।
नई दिल्ली: अगर आप पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशनरों को अपनी पेंशन वक्त पर पाने के लिए सबसे जरूरी होता है जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। अगर यह वक्त पर जमा ना किया जाए तो पेंशनर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। सरकार ने महामारी के बीच केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है।

28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र
सरकार ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। तो आप आने वाले साल तक आराम से जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को इसकी घोषणा की है। कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा, यह फैसला पेंशन बांटने वाले बैंको में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है। हर साल पेंशनर्स को अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत होती है। इससे पेंशन मिलने में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं होती है।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य
मालूम हो कि पहले पेंशनर्स को फिजकली यानी खुद इस सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ता था। हालांकि, अब यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया अनिवार्य है। लाइफ सर्टिफिकेट किसी पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर यह काम न किया जाए तो पेंशन रुक भी सकती है। यह सर्टिफिकेट एक साल के लिए मान्य होता है।
एक करोड़ पेंशनधारकों को हुआ फायदा
संगठन के इस फैसले से ईपीएफओ से जुड़े 35 लाख और केंद्र से जुड़े 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि जिन्होंने वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया था। श्रम मंत्रालय के कहा, जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी और वे 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।
लाइफ सर्टिफिकेट हर साल करना होता है जमा
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने के वास्ते 1 अक्टूबर से विशेष खिड़की की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ से बचा जा सके। पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक को शामिल करने का इनोवेटिव फैसला लिया है।
पेंशनधारक को जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के मिले कई विकल्प
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनधारक की सुविधा के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के कई विकल्प दिए गए हैं। पेंशनधारक देशभर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), पेंशन डिस्बर्सिंग बैंकों की ब्रांच में जीवन प्रमाण्पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस, पोस्टल नेटवर्क के 1.90 लाख पोस्टमेन और ग्रामीण डाक सेवकों का लाभ भी उठाया जा सकता है।
अप्वाइंटमेंट लेकर भी जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
इसके अलावा पेंशनधारक ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि असुविधा से बच सकें। इसके लिए पेंशनधारक आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इस लिंक https://locator.csccloud.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस लिंक http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx के जरिये घर के आसपास स्थित पोस्ट ऑफिस में प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उमंग ऐप पर लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का आसान तरीका
सबसे पहले गूगल प्लेस्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करें। ऐप खुलने पर इसमें जीवन प्रमाण सर्विस सर्च करें। इसके बाद अपने मोबाइल से बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करें। जीवन प्रमाण सर्विस के अंदर दिए गए जनरल लाइफ सर्टिफिकेट के टैब पर क्लिक करें। यहां पर पेंशन प्रमाणीकरण टैब में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दिखेगा। दोनों चीजें सही हैं तो जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करें। अपने मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर को निर्धारित जगह पर भरें और सबमिट करें। इसके बाद अपने बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें। फिंगरप्रिंट मिलने के साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। सर्टिफिकेट देखने के लिए व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। आधार नंबर की मदद से इसे देखा जा सकता है।


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