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31 मार्च से पहले ही पूरा कर लें ये फाइनेंशियल काम, वरना बाद में होगी परेशानी

साल का सबसे अहम महीना मार्च का महीना माना जाता है। हर साल 31 मार्च को कई कामों की डेडलाइन रहती है, खासकर टैक्स से जुड़े कामों की। ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से कई नियम बदल जाएंगे

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नई द‍िल्‍ली: साल का सबसे अहम महीना मार्च का महीना माना जाता है। हर साल 31 मार्च को कई कामों की डेडलाइन रहती है, खासकर टैक्स से जुड़े कामों की। ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से कई नियम बदल जाएंगे इसलिए जरूरी है कि 31 मार्च से पहले कुछ काम को पूरा कर लें। ताकि इससे आर्थिक परेशानी से बच जाएंगे। बता दें कि अगर आपने 31 मार्च तक अपने इन फाइनेंशियल कामों को पूरा नहीं किया तो आपको हर्जाना तक चुकाना पड़ सकता है। इसमें तमाम खातों में निवेश से लेकर आयकर से जुड़े काम भी शामिल हैं और आपको 31 मार्च से पहले यह काम करवाना आवश्यक है।

 
31 मार्च से पहले ही पूरा कर लें ये फाइनेंशियल काम

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 आधार-पैन लिंकिंग

आधार-पैन लिंकिंग

अगर आप अपने आधार और पैन को 31 मार्च तक लिंक नहीं करते हैं, तो मौजूदा नियमों के मुताबिक आपका पैन बेकार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले ही पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई है। अगर सरकार इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाती है तो 31 मार्च के बाद आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

 7 बैंकों के चेकबुक हो जाएंगे अमान्य

7 बैंकों के चेकबुक हो जाएंगे अमान्य

इन सात बैंकों के चेकबुक 1 अप्रैल, 2021 से अमान्य हो जाएंगे, उनमें शामिल है देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक।

 पीपीएफ
 

पीपीएफ

अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हर साल उसमें न्यूनतम (500 रुपये) निवेश करें। अगर आप हर साल न्यूनतम पैसे अपने खाते में जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता डॉरमेंट हो जाएगा। इसे दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम पैसे जमा करने के साथ-साथ कुछ हर्जाना भी चुकाना पड़ेगा।

 एनपीएस

एनपीएस

दूसरा सबसे महत्‍वपूर्ण है कि अगर आपने एनपीएस खाता खुलवाया हुआ है, तो उसमें कुछ न्यूनतम योगदान हर साल जरूरी होता है। टीयर-1 अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और टीयर-2 अकाउंट में कम से कम 250 रुपये का सालाना योगदान जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर खाता डॉर्मेंट हो जाएगा और फिर से इसे एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम राशि जमा करनी होगी और साथ ही एक तय जुर्माना भी चुकाना होगा।

 पोस्‍ट ऑफिस आरडी

पोस्‍ट ऑफिस आरडी

किसी महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच जो अकाउंट खोले गए हैं, उनमें 15 तारीख तक न्यूनतम पैसे जमा करना जरूरी है। वहीं, जो खाते 16 तारीख से महीने की आखिरी तारीख तक के बीच खोले गए हैं, उनमें हर महीने की आखिरी तारीख तक न्यूनतम पैसे जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में हर बार आपको 100 रुपये जुर्माना चुकाना होगा।

 आईटीआर फाइल

आईटीआर फाइल

कारोबारी साल 2019-20 के लिए देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। नियमों के मुताबिक किसी भी कारोबारी साल के लिए आईटीआर फाइल करने की तय समयसीमा खत्‍म होने के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। हालांकि देरी से रिटर्न फाइल करने की वजह से आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है।

 विवाद से विश्वास योजना

विवाद से विश्वास योजना

सरकार की तरफ से चलाई जा रही विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। अगर आप भी इसके तहत अपने किसी मामले का निपटारा करना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक जरूर कर लें।

English summary

Finish This Financial Work Before 31 March Or Else There Will Be Trouble Later

The deadline of March 31 is near. Get these financial work done soon before this.
Story first published: Tuesday, March 23, 2021, 18:24 [IST]
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