बिना CA के खुद भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानें आसान तरीका और ज़रूरी बातें, ये है डिटेल

ITR File Process: अगर आप नौकरी करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं या किसी भी तरह की आय पर टैक्स भरते हैं, तो यह समय आपके लिए खास है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की शुरुआत हो चुकी है।

अच्छी बात यह है कि आप अब बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद के भी ऑनलाइन अपना ITR खुद भर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी और थोड़ी-सी समझदारी से आप यह काम आसानी से कर सकते हैं।

ITR File Process

किन डॉक्युमेंट्स की होगी ज़रूरत?

ITR भरने से पहले ये कागज़ तैयार रखें।

फॉर्म 16 (अगर आप नौकरी में हैं)

फॉर्म 26AS (आपके टैक्स की जानकारी के लिए)

AIS और TIS रिपोर्ट (आपकी आय और खर्चों की जानकारी)

बैंक स्टेटमेंट

ब्याज सर्टिफिकेट (FD या सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज)

इन दस्तावेजों से आप जान पाएंगे कि आपने कितनी कमाई की और कितना टैक्स पहले ही कट चुका है।

ITR का सही फॉर्म कैसे चुनें?

सरकार ने सात तरह के ITR फॉर्म बनाए हैं। ITR-1 से लेकर ITR-7 तक। इनमें से ITR-1 नौकरीपेशा और एक घर की आय वालों के लिए। ITR-2/3 उन लोगों के लिए जिनकी आय में पूंजी फायदा, फ्रीलांस काम, या व्यापार शामिल है। ITR-4 प्रिज़म्पटिव टैक्स स्कीम में आने वाले छोटे व्यापारियों के लिए। अपने आय के स्रोत के अनुसार सही फॉर्म चुनना जरूरी है।

स्टेप-बाय-स्टेप ITR ऑनलाइन भरने का तरीका

इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें। लॉगिन के लिए PAN को यूज़र आईडी की तरह इस्तेमाल करें। 'e-File' टैब पर क्लिक करें, फिर 'Income Tax Return' > 'File Income Tax Return' सिलेक्ट करें। Assessment Year 2025-26 चुनें और "Online" मोड का चुनाव करें।

अपना फाइलिंग स्टेटस चुनें - जैसे 'Individual' (व्यक्तिगत) अगर आप एक व्यक्ति हैं। अब सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1 या ITR-4)। पूछे जाने पर बताएं कि आप क्यों ITR भर रहे हैं - जैसे कि आपकी आय टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है। पहले से भरी हुई जानकारी को जांचें जैसे आपका नाम, PAN, बैंक डिटेल्स, सैलरी, ब्याज आदि। अगर कोई गलती हो तो सुधार करें। फॉर्म सबमिट करें और ई-वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन के लिए आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या ईवीसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ई-वेरिफिकेशन ज़रूरी है

रिटर्न भरने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना जरूरी है। बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा।

अब टैक्स फाइल करना है आसान

इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब मुश्किल काम नहीं रहा। अगर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज हैं और आप सावधानी से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आप खुद ही बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि अतिरिक्त खर्च भी नहीं होगा।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+