EPFO: Early Pension के लिए किस उम्र में कर सकते हैं अप्लाई? यहां जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

How to Claim Early Pension: ईपीएफओ सदस्य जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक भविष्य निधि में निवेश किया है, वे ईपीएस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं।

हालांकि, यह पेंशन उन्हें रिटायरमेंट की उम्र पर मिलती है। लेकिन अगर आप 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो जल्दी पेंशन क्लेम करने का कोई तरीका है? कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं पता होता है। आइए हम आपको बताते हैं।

when you can apply for early pension

आप Early Pension के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?

अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने के पात्र हैं और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तभी आप अर्ली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन क्लेम नहीं कर सकते हैं।

ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको ईपीएफ में जमा रकम ही मिलेगी। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी।

अर्ली पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और इसके लिए फॉर्म और 10डी का विकल्प चुनना होगा।

आपको बता दें कि आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पेंशन के लिए अप्‍लाई करेंगे, आपको पेंशन उतनी कम मिलेगी। नियमों के अनुसार हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलती है।

मान लीजिए कि आपको ईपीएफओ मेंबर हैं और 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92 प्रतिशत मिलेगा। दो साल पहले अप्‍लाई करने के कारण मूल पेंशन राशि का 8 प्रतिशत अमाउंट कम मिलेगा।

अगर आपने 10 साल से कम कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन किया है

अगर ईपीएफओ में आपका योगदान 10 साल से कम है तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसे में आपके पास दो विकल्प हैं। पहला है कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो पीएफ राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं।

दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में दोबारा नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आप पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकते हैं।

ऐसे में जब भी आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए अपने पिछले पेंशन खाते को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं।

इससे 10 साल की नौकरी में हुई कमी की भरपाई अगली नौकरी में की जा सकती है और रिटायरमेंट की उम्र में पेंशन पाने का हकदार बन सकते हैं।

ये है स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

  • सबसे पहले यूएएन पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • इसके बाद "ऑनलाइन सेवाएं" टैब पर क्लिक करें।
  • फिर आपको "क्लेम फॉर्म-31,19 और 10सी" को सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद आपको सदस्य विवरण दिखाई देगा। फिर सत्यापन के लिए अपने खाता नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
  • फिर आपको 'हां' पर क्लिक करना होगा। सेर्टिफिकेट पर साइन करें और ऑनलाइन क्लेम के लिए नेक्सट ऑप्शन पर क्लकि करें।
  • इसके बाद आपको पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) चुनना होगा।
  • पीएफ विथड्रा करने का उद्देश्य और राशि चुनें। इसके साथ ही आपको एड्रेस की डिटेल्स देनी होंगी।
  • इसके बाद दो स्कैन की गई फोटो और एक पैन कार्ड अपलोड करें।
  • इसके बाद आपके नियोक्ता द्वारा अनुरोध की मंजूरी के बाद, आप पीएफ पेंशन निकाल सकते हैं।

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