पेंशन फंड में खुद ऐसे करें नॉमांकन, नहीं तो होगी दिक्कत

नई दिल्ली। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, पेंशन फंड सभी में कटता है। यह पेंशन फंड नौकरी पूरा होने के बाद मिलता है और साथ में पेंशन भी। लेकिन कई लोग इस पेंशन फंड में सही तरीके से नॉमनेशन नहीं कराते हैं। इसके चलते उनके न रहने पर उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है लोग तत्काल अपने पेंशन फंड को चेक करें और अगर नॉमिनेशन सही नहीं है तो उसे खुद ही दुरुस्त कर लें। जी हां अब अपने पेंशन फंड में नॉमिनेशन सही करने की सुविधा ऑनलाइन मिल गई है। पीएफ के नॉमिनेशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ई-नॉमिनेशन की सुविधा चालू कर दी है। आइये जानते हैं कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है।

नया नाम भी जोड़ सकते हैं नॉमिनेशन के दौरान

नया नाम भी जोड़ सकते हैं नॉमिनेशन के दौरान

अगर पहले के किए गए नॉमिनेशन में कुछ सुधार की जरूरत है, तो उसे किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉमिनेशन में नया नाम जोड़ना चाहते हैं तो यह भी संभव होता है। यह काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इस वेबसाइट का पता है 

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

इस वेबसाइट को खोलकर नॉमिनेशन आराम से खुद ही बदला जा सकता है। इसके लिए आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर शादी के पहले अपने माता-पिता को नॉमिनी कर रखा है, तो शादी के बाद चाहें तो पत्नी का नॉमिनेशन किया जा सकता है। इस ई-नॉमिनेशन को करने में आपको अपनी कंपनी से इजाजत की भी जरूरत नहीं होती है।

ये है तरीका और जानें क्या रखें सावधानी

ये है तरीका और जानें क्या रखें सावधानी

जैसे ही आप वेबसाइट पर लॉग-इन करेंगे, आपसे ई नॉमिनेशन पेज पर जानें के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद आप ‘ई नॉमिनेशन' पेज पर आ जाएंगे।

-यहां पर कुछ सामान्य सी जानकारीं देनीं होंगी

इसके आगे आने पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी
इसके बाद घर का पता और अपनी वैवाहिक स्थिति को बताना होगा
अब उस व्यक्ति की डिटेल देनी होगी, जिसको नॉमिनेट करना चाह रहे हैं

नॉमिनेट होने वाले व्यक्ति की चाहिए ये जानकारियां

नॉमिनेट होने वाले व्यक्ति की चाहिए ये जानकारियां

-व्यक्ति का आधार नंबर

-व्यक्ति का नाम
-व्यक्ति के जन्म की तिथि
-व्यक्ति का लिंग
-व्यक्ति से आपका संबंध
-व्यक्ति का पता और फोन नंबर

नोट : अगर आप चाहें तो नॉमिनेट किए जाने वाले व्यक्ति का बैंक का विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यह 3.5 सेंमी गुणा 4.5 सेंमी साइज का होना चाहिए, जिसमें चेहरा साफ दिखना चाहिए।

मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो करने का ये है तरीका

मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो करने का ये है तरीका

ईपीएफ पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा तभी मिलेगा, जब इससे आपका मोइबाइन नंबर लिंक होगा। वहीं अपने नॉमिनेशन्स की डिटेल ऑनलाइन भरने के बाद व्यक्ति को डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। नॉमिनेशन फॉर्म को डिजिटल साइन करने के बाद आधार के जरिए ई-साइन ओटीपी के माध्यम से पूरा होगा। इसके बाद आपकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

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