EPFO: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी अपने खाते से पूरी रकम (100%) तक निकाल सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में छोड़नी होगी। इसका मतलब है कि सदस्य अपने PF अकाउंट से 75% पैसा बिना किसी कारण बताए निकाल सकते है।

अब PF निकासी हुई बेहद आसान
पहले PF से पैसा निकालने की प्रोसेस थोड़ा कठिन था। कर्मचारियों को शादी, बीमारी या नौकरी छूटने जैसे कारण बताने पड़ते थे। कई बार दस्तावेजों की कमी के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। अब EPFO ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। सदस्य प्राकृतिक आपदा, महामारी या बेरोजगारी जैसी विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए पैसा निकाल सकेंगे।
EPFO 3.0 के तहत डिजिटल सुविधा
EPFO ने अपनी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। संगठन ने 'EPFO 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क' को मंजूरी दी है। इसके तहत अब क्लाउड-बेस्ड सिस्टम, मोबाइल ऐप और ऑटो-क्लेम सेटलमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू होंगी। इससे PF से जुड़ा हर काम ऑनलाइन और तेज़ी से हो सकेगा।
अब सिर्फ तीन कैटेगरी में निकासी के नियम
पहले PF निकासी के लिए 13 तरह की अलग-अलग कैटेगरी थीं, जिन्हें अब घटाकर तीन मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है:
जरूरी जरूरतें - जैसे बीमारी, शिक्षा, शादी आदि
हाउसिंग जरूरतें - मकान खरीदना या मरम्मत
विशेष परिस्थितियां - जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा या बेरोजगारी
अब सदस्य अपने खाते की कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की राशि निकाल सकते हैं। इसके साथ ही, शादी के लिए 5 बार और शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है, जबकि पहले यह सीमा केवल 3 बार थी।
सर्विस समय में भी बदलाव
PF निकासी के लिए पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग सर्विस पीरियड तय था। अब EPFO ने इसे घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया है। यानी जो कर्मचारी एक साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं, वे जरूरत पड़ने पर अपने PF से पैसा निकाल सकते हैं।
ब्याज पर भी नहीं होगा असर
EPFO ने यह भी साफ किया है कि खाते में 25% बैलेंस बनाए रखने की शर्त इसलिए रखी गई है ताकि सदस्यों को हर साल मिलने वाला 8.25% ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट (चक्रवृद्धि ब्याज) जारी रह सके। यह राशि भविष्य में रिटायरमेंट फंड के रूप में मजबूत सुरक्षा देती है।
ऐसे करें ऑनलाइन निकासी
EPF से पैसा निकालना अब पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए संभव है।
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
"Manage KYC" सेक्शन में आधार, पैन और बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें।
"Online Services Claim (Form-31, 19, 10C, 10D)" पर क्लिक करें।
बैंक अकाउंट वेरिफाई करें और निकासी का प्रकार चुनें।
फॉर्म भरकर सबमिट करें।
क्लेम मंजूर होते ही पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
EPFO के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब PF से पैसा निकालना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि समय पर आर्थिक जरूरतें पूरी करने में भी मदद करेगा। यह बदलाव कर्मचारियों की वित्तीय स्वतंत्रता और डिजिटल सुविधा दोनों को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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