EPFO से मुफ्त में पाएं ये बीमा, प्रीमियम देने की भी नहीं है जरूरत, जानें कैसे करें अप्लाई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों को मुफ्त में बीमा देता है. एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार या नॉमिनी को 7 लाख रुपये की राशि मिलती है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

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आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा योजना पर भरोसा करने लगे हैं. बीमा योजना से भविष्य में आने वाली आर्थिक संकट से बचा जा सकता है. आजकल लोग गाड़ी से लेकर घर तक का बीमा करने लगे हैं. ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे सकें.

बीमा योजना का लाभ लेने के लिए तय प्रीमियम अमाउंट कंपनी को देना पड़ता है. लेकिन आज हम जिस बीमा योजना के बारे बात कर रहें है, उसमें आपको एक भी रुपये नहीं देने पड़ेंगे. क्योंकि यह ईपीएफओ द्वारा फ्री में ही दिया जाता है.

कैसे मिलेगा बीमा का फायदा

अगर आप ईपीएफओ की ईडीएलआई बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते है, तो इसे पाने के लिए कुछ नियम तय किए गए है. सबसे पहले व्यक्ति नौकरीपेशा होना चाहिए और उसके सैलरी से प्रोविडेंट फंड (PF) कटते रहना चाहिए. इस बीमा योजना में अच्छी बात ये है कि इसमें आपको एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ईपीएफओं के तहत कर्मचारियों को ईडीएलआई 1976 के तहत बीमा कवरेज दिया जाता है. अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की दुर्घटना या बीमारी से मौत हो जाती है, तो ईपीएफओ बीमा योजना के तहत मृतक के परिवार को 7 लाख रुपये की कवरेज देता है.

इसके अलावा ईडीएलआई बीमा योजना को लेने के लिए व्यक्ति ने कम से कम 12 महीने तक नौकरी की हो. अगर कोई 12 महीने पहले ही नौकरी छोड़ देता है, तो उसे ईपीएफओ की इस बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता.

बीमा रकम की कैलकुलेशन

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के पीएफ का 0.5 फीसदी पैसा ईडीएलआई स्कीम में जमा होता है. ईडीएलआई के तहत आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये पिछले 12 महीने की सैलरी को देखकर कैलकुलेट किया जाएगा.

मान लीजिए किसी व्यक्ति की पिछले 12 महीने की औसत सैलरी प्लस डीए 15 हजार रुपये है. तो ऐसे में क्लेम राशि 35*15,000= 5,25,000 होगी.इसके अलावा इसमें आप 1,75,000 का बोनस और शामिल कर लीजिए. इस तरह से मृतक के परिवार को 7 लाख रुपये मिल सकते हैं.

इसके अलावा ईडीएलआई बीमा योजना के तहत मृतक का परिवार 2 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक का पैसा क्लेम कर सकता है.

यह बात ध्यान देने वाली है कि व्यक्ति की मृत्यु चाहे ऑफिस में हुई हो या फिर छुट्टी के दिन, इस बीमा के तहत पैसे क्लेम किए जा सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नौकरी से रिटायर हो गया, तो उसे ईडीएलआई के तहत पैसे नहीं मिलते या यह भी कह सकते है कि रिटायर व्यक्ति ईडीएलआई बीमा योजना के तहत पैसे क्लेम नहीं कर सकता.

वहीं अगर कोई नाबिलग व्यक्ति नॉमिनी है और वे इस बीमा योजना के तहत पैसे क्लेम करना चाहता है, तो उसे गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी.

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