अगर आपका इंप्लॉइज प्रोविडेंड फंड में खाता है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। ये खबर हर उन लोगों के लिए जरुरी है जो सैलरीड क्लास के है।
नई दिल्ली, फरवरी 19। अगर आपका इंप्लॉइज प्रोविडेंड फंड में खाता है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। ये खबर हर उन लोगों के लिए जरुरी है जो सैलरीड क्लास के है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं इससे आपको कई बेनेफिट्स भी नहीं मिलेंगे। इससे अकाउंट होल्डर के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ईपीएफओ इसे लेकर लगातार ट्वीट कर रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि सब्सक्राइबर्स कैसे ईपीएफ/ईपीएस के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सब्सक्राइबर्स कई तरह के काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं जिसके कई फायदे सब्सक्राइबर्स को मिलते हैं। इसी तरह ई-नॉमिनेशन भी एक प्रक्रिया है जिसे ऑनलाइल कर सकते हैं।

ई-नॉमिनेशन कराने से मिलते हैं ये फायदे
- ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन का लाभ देता है।
- सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी शामिल है।
- ईपीएफओ ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए इंश्योरेंस बेनेफिट बढ़ाया है।
- इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये किया गया है। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की थी।
ऐसे कर सकते हैं ई- नॉमिनेशन
- डिजिटल तरीके से ईपीएफ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाकर सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक करना होगा।
- इसके बाद फॉर एंप्लॉयीज सेक्शन पर क्लिक करें। रीडायरेक्ट किए जाने के बाद सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद सब्सक्राइबर को ऑफिशियल मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां यूएएन और पासवर्ड के इस्तेमाल से लॉग इन किया जा सकेगा।
- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज टैब पर जाएं और ई नॉमिनेशन को चुनें। इसमें यस ऑप्शन को चुनें और फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करें।
- ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें और नॉमिनेशन डिटेल्स को चुनें जिससे आप साझा की जाने वाली कुल राशि की घोषणा कर सकते हैं।
- इसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन को क्लिक करें। अगले पेज पर जाने के बाद ई-साइन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसे दर्ज करने से यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नॉमिनी बदलने के लिए क्या करना होगा
नॉमिनी बदलने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए के लिए आपका आधार ईपीएफ से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट होनी चाहिए। यहां ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो वो चालू हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस में आपको ओटीपी के जरिए वैरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी।
जोड़ लें नॉमिनी वरना फंस जाएगा पैसा
अगर पीएफ अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है। तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है। ईपीएफओ के मुताबिक, अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना ईपीएफ नहीं निकाल पाएगा। कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा। इसलिए क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा.


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