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EPF : नहीं किया है ये काम, तो पैसा मिलने में होगी दिक्कत

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नई दिल्ली, मई 18। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) कर्मचारियों के लिए पीएफ फंड मैनेज करता है। सभी कर्मचारियों की सैलेरी का एक निश्चित हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। रिटायरमेंट पर आप ये सारा पैसा निकाल सकते हैं। आपके जमा होने वाले इस पर ब्याज भी मिलता है। मगर पीएफ अकाउंट को ठीक से चलाने के लिए आपको भी कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देना होगा। वरना आपको अपने ही पीएफ का पैसा खाते से निकालने में दिक्कत होगी। खुद ईपीएफओ भी कई बार ढेर सारी चीजों के लिए ग्राहकों के लिए अलर्ट करता रहता है। आइए जानते हैं एक ऐसे काम के बारे में जिसे आपको फटाफट निपटाना चाहिए।

EPF : पैसा निकालने से पहले जान लीजिए जरूरी बातें, रहेंगे फायदे मेंEPF : पैसा निकालने से पहले जान लीजिए जरूरी बातें, रहेंगे फायदे में

पैन कार्ड को कराएं लिंक

पैन कार्ड को कराएं लिंक

ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ खाताधारकों को एक जरूरी काम निपटाने को कहा था। ये है पैन कार्ड को पीएफ अकाउंट से लिंक कराना। अगर आपका पैन पीएफ अकाउंट से लिंक है तो अच्छी बात है। अगर लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द ये काम करें। ईपीएफओ ने कुछ समय पहले इस मामले में अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मैसेज जारी किया था।

होंगे दो बड़े नुकसान

होंगे दो बड़े नुकसान

पीएफ खाते से पैन को लिंक न करने पर आपको दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। इनमें पहला है कि आप जब पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पर अधिकतम टैक्स टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड लिंक होने पर इससे बचा जा सकता है। दूसरे आपको पैसा मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का पीएफ खाता पांच साल से कम पुराना हो और खाते में जमा राशि 50,000 रुपये हो तो उस पैसे पर टैक्स लगेगा।

कैसे करें पैन और पीएफ खाते को लिंक

कैसे करें पैन और पीएफ खाते को लिंक

ऑनलाइन तरीका
ईपीएफओ यूएएन सदस्य ई-सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। अब अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और 'साइन-इन' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद मैन मेनू से 'मैनेज' विकल्प ढूंढें और 'केवाईसी' पर क्लिक करें। आपको एक नए पेज 'केवाईसी जोड़ें' पर पहुंचाया जाएगा, जहां आपको 'डॉक्यूमेंट टाइप' के तहत दस्तावेजों की लिस्ट मिलेगी। यहां आपको पैन का चयन करना होगा। अपना पैन नंबर और पैन पर छपा नाम दर्ज करें। आखिर में 'सेव' बटन पर क्लिक करें।

ये है ऑफलाइन तरीका

ये है ऑफलाइन तरीका

निकटतम ईपीएफओ शाखा में जाएं और ईपीएफ-पैन लिंकिंग फॉर्म मांगें। फॉर्म में अपना पैन नंबर और यूएएन नंबर सावधानी से भरें और अन्य डिटेल जैसे कि आपका नाम आदि भी दर्ज करें। आपको अपने पैन कार्ड और यूएएन की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। एक बार वेरिफाइ हो जाने के बाद, आपका पैन ईपीएफ खाते के साथ लिंक कर दिया जाएगा। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अपने पैन को ईपीएफ खाते से जोड़ने के स्टेटस के बारे में सूचित किया जाएगा।

घर बैठे करें एक और काम

घर बैठे करें एक और काम

कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों को जॉब बदलने पर खुद ही डेट ऑफ एग्जिट (कंपनी छोड़ने की तारीख) को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा शुरू की है। ये कदम पीएफ खाताधारकों को काफी फायदा पहुंचाएगा। असल में देखा गया है कि कई कंपनियां कर्मचारियों की डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने में मदद नहीं करतीं, जिससे ईपीएफओ के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले पीएफ खाताधारक को इस डेट को अपडेट करने के लिए अपने पूर्व एम्प्लोयर का इंतजार करना पड़ता था। मगर अब ये काम आप भी घर बैठे कर सकते हैं।

English summary

EPF PAN Link If you have not done this work then there will be problem in getting money

You may incur two major losses if you do not link the PAN to the PF account. The first of these is that when you apply for withdrawal of PF, then the maximum tax TDS will be deducted on it.
Story first published: Tuesday, May 18, 2021, 17:09 [IST]
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