EPF Account Transfer: EPFO ने दी खुशखबरी, प्रॉविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर करना हो गया आसान, ये है प्रोसेस

EPF Account Transfer: कर्मचारी अब नौकरी बदलते समय अपने प्रॉविडेंट फंड को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है, जिससे कुछ शर्तें पूरी होने पर नियोक्ता वेरिफिकेशन की जरूरत थत्म हो गई है। यह बदलाव उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से जुड़ा हुआ है और जिनके पर्सनल जानकारी सभी रिकॉर्ड में मैच करते हैं।

EPF Fund

इन मामलों में मिलेगी राहत

ईपीएफओ ने 15 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें इन नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कर्मचारी का यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है और पर्सनल जानकारी हर जगह एक जैसा है, तो वे नियोक्ता वेरिफिकेशन के बिना सीधे भविष्य निधि ट्रांसफर का दावा कर सकते हैं। यह यूएएन और मेंबर आईडी से जुड़े कई मामलों पर लागू होता है।

इसके अलावा एक ही यूएएन के अंतर्गत सदस्य आईडी के बीच फंड ट्रांसफर करना शामिल है, बशर्ते यूएएन 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो और आधार से जुड़ा हो। अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक्ड मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना है और इन मामलों में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो और वो आधार के साथ लिंक्ड है उस मामले में राहत दी गई है।

इसके अलावा, अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले जिसमें कम से कम एक UAN एक अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया था, एक ही आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग समान है.

कर्मचारियों के लिए प्रोसेस

यह प्रक्रिया ईपीएफओ सदस्यों को कुछ स्थितियों में नियोक्ता की भागीदारी की आवश्यकता को समाप्त करके राहत प्रदान करती है। एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के सर्कुलर का मतलब ये हुआ कि ऊपर दिए मामलों में अब एम्पलॉय सीधे प्रॉविडेंट ट्रांसफर के लिए क्लेम कर सकते हैं।

ईपीएफओ पोर्टल पर ईपीएफ यूएएन को आधार से कैसे लिंक करें?

  • सबसे पहले ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं और यूएएन लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करें।
  • फिर 'मैनेज' मेनू के अंतर्गत केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
  • आधार का चयन करें और अपना आधार विवरण दर्ज करें।
  • फिर आपका आधार UIDAI डेटा का उपयोग करके मान्य किया जाएगा।
  • इसके बाद केवाईसी पूरा होने के बाद आधार ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।

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