क्या आप जानते हैं : PF खाताधारकों के माता-पिता को भी मिलती है Pension, जानिए कब
epfo pension

PF Account Holders Parents Pension : वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा को मैनेज करने वाला ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को कई सुविधाएं मुहैया कराता है। ईपीएफओ अपने सदस्यों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी कई तरह के बेनेफिट प्रोवाइड करता है। इसमें माता-पिता को मिलने वाली पेंशन भी शामिल है। हालांकि ईपीएफओ की इस सुविधा के बारे में कम ही लोग जानते हैं। पर यदि आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको फिर इसके नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए।

ईपीएफओ सदस्यों के माता-पिता को पेंशन

ईपीएफओ सदस्यों के माता-पिता को पेंशन

ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को जो पेंशन मिलती है वो उनके साथ-साथ उन पर आश्रित लोगों की भी होती है। होता यह है कि अगर किसी पीएफ खाताधारक की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाए तो फिर उसके परिवार (खास तौर पर उसके माता-पिता) को उसकी पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ के मुताबिक अगर किसी बुजुर्ग के नौकरीपेशा बेटे या बेटी की मौत हो जाए तो यह उसका पूरा साथ देता है।

क्या हैं नियम

क्या हैं नियम

बात करें ईपीएफओ के नियमों की तो वे माता-पिता जिनके बच्चा गुजर गया तो उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि ये पेंशन ऐसे ही दे दी जाती है। बल्कि इसके कुछ नियम और शर्तें तय की गयी हैं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे।

जिंदगी भर मिलेगी पेंशन
ईपीएफओ का नियम कहता है कि अगर किसी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए है और उसके माता-पिता उस पर आश्रित हों तो ऐसे मामलों में उन्हें ईपीएस-95 नियम के तहत आजीवन पेंशन दी जाएगी। पीएफ खाताधारक अकेला कमाने वाला हो तो माता-पिता को पेंशन दी जाती है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सर्विस की हो। 10 साल की सर्विस पूरी होना जरूरी।

इस तरह भी मिलती है पेंशन

इस तरह भी मिलती है पेंशन

अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी (पीएफ खाताधापक) किसी बीमारी की वजह से शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो भी पेंशन का प्रावधान है। तब कर्मचारी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। यहां पर 10 साल की सेवा पूरी करने का नियम भी लागू नहीं होता।

कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस
यदि आपका यूएएन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर है, तो आप 7738299899 पर एसएमएस भेजकर अपने लेटेस्ट योगदान और पीएफ बैलेंस की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैसेज ऐसे भेजना होगा - EPFOHO UAN ENG। 'ENG' पसंदीदा भाषा के पहले तीन अक्षर हैं। तो, अगर कोई मराठी में संदेश प्राप्त करना चाहता है, तो उसे EPFOHO UAN MAR टाइप करना होगा। यूएएन के रजिस्टर मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजा जाना चाहिए। आप मिस्ड कॉल सुविधा का उपयोग करके भी पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइबर को यूएएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। ईपीएफओ तुरंत रजिस्टर मोबाइल नंबर पर पीएफ डिटेल भेजेगी।

बिना यूएएन नंबर के कैसे करें चेक

बिना यूएएन नंबर के कैसे करें चेक

सबसे पहले epfindia.gov.in के ईपीएफ होम पेज पर लॉग इन करें और फिर 'क्लिक हेयर टू योअर पीएफ बैलेंस' पर क्लिक करें। अब आपको epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। "मेंबर बैलेंस इन-फॉर्मेशन" पर जाएं और राज्य का चयन करें और ईपीएफओ कार्यालय लिंक पर क्लिक करें। फिर पीएफ खाता नंबर, नाम और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर 'सबमिट' पर क्लिक करें और पीएफ बैलेंस प्रदर्शित हो जाएगा।

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