फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का आखिरी महीना चल रहा है। तो याद दिला दें कि इस महीने में फाइनेंस से संबंधित कुछ चीजों की आखिरी तारीख आ रही हैं।
नई दिल्ली: फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का आखिरी महीना चल रहा है। तो याद दिला दें कि इस महीने में फाइनेंस से संबंधित कुछ चीजों की आखिरी तारीख आ रही हैं। तो चलिए बता दें कि इस महीने में जिनकी आखिरी तारीख पड़ रही है। इसमें रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना, एडवांस टैक्स किस्त का भुगतान करना, टीडीएस जमा करना शामिल है। कारों का मार्च ऑफर : जानिए किन कारों पर है लाखों रु की छूट ये भी पढ़ें
15 मार्च को एडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरने की तारीख
बता दें कि तीन दिन बाद यानी 15 मार्च को एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त भरने की अंतिम तारीख है। अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना होगा। किश्तों के भुगतान के लिए चार तिथियां 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं।
आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020
अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये के लेट फीस के साथ 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे कुछ दंड के साथ उसे रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी जाती है। तो जल्द ही अपडेट करें।
आधार-पैन लिंकिंग काफी अनिवार्य
इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आधार-पैन लिंकिंग है। तो अगर आपने 31 मार्च 2020 तक पैन को आधर से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। जो कि मौजूदा समय में 31 मार्च 2020 आखिरी तारीख है।
भुगतान किए गए किराए पर टैक्स में कटौती
अगर कोई व्यक्ति जो किराए से रहता है और 50,000 रुपये से अधिक का किराया देता है, तो उस पर आपको टैक्स काटने की जरूरत है। मालूम हो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत भुगतान किए गए किराए पर टैक्स में कटौती करनी होती है। फाइनेंशियल ईयर में एक बार 5 फीसदी की दर से भुगतान किए गए किराए की कुल राशि पर काटा जाता है। घर खाली करने या फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में कटौती की जाती है।
टैक्स सेविंग से जुड़े इनवेस्टमेंट करें
वहीं दूसरी तरफ इस बात से भी अवगत करा दें कि टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2020 से पहले आपको इनवेस्टमेंट प्रूफ देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप टैक्स-सेविंग्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंग। नतीजतन आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
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