खुशखबरी : आज से सस्ता होगा Car और Bike खरीदना, जानि‍ए कैसे

आज से अगस्‍त का महीना शुरू हो गया है। तो आप भी अगर इस महीने नई कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सस्‍ते में खरीदारी करने का मौका म‍िलेगा।

नई द‍िल्‍ली: आज से अगस्‍त का महीना शुरू हो गया है। तो आप भी अगर इस महीने नई कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सस्‍ते में खरीदारी करने का मौका म‍िलेगा। बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।

Buying Cars And Bikes Will Be Cheaper From August 1 Know How

भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) 'मोटर थर्ड पार्टी' और 'ओन डैमेज इंश्योरेंस' इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। मालूम हो कि आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार, इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है।

 नई कार या बाइक की खरीदना होगा सस्ता

नई कार या बाइक की खरीदना होगा सस्ता

यह नियम आज यानी 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं। हालांकि, देखा जाए तो जो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। लॉन्ग टर्म का मतलब दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल और चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल 'मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी' लागू की थी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे जिसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इरडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।

क्या है थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर

क्या है थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर

बता दें किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मुख्य रूप से दो तरह के कवर देती है, थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहन मालिकों को थर्ट पार्टी बीमा लेना जरूरी है। बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है, बीमा दूसरी और तीसरी पार्टी वह होती है जिसे बीमा कराने वाले की वजह से नुकसान होता है। यह पार्टी नुकसान के लिए दावा करती है और बीमा पॉलिसी उसके नुकसान को कवर करती है। उसके बाद होता है इंश्योरेंस करवाने वाले का नुकसान, जिसे कहते हैं ओन डैमेज। इसमें इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। जैसे वाहन में कोई टूट-फूट या कोई अन्य नुकसान।

 जानि‍ए थर्ड पार्टी क्‍लेम रजिस्‍ट्रेशन क्‍या है

जानि‍ए थर्ड पार्टी क्‍लेम रजिस्‍ट्रेशन क्‍या है

  • थर्ड पार्टी क्‍लेम, थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के निपटान मे एमएसीटी के साथ कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
  • इसलिए समय पर पुलिस को सूचित करें और एफआईआर दर्ज करें। वाहन के मालिक को तत्‍काल नुकसान के बारे में अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए।
  • इसके अलावा, थर्ड पार्टी क्‍लेम के मामले में कुछ दस्तावेज भी जरूरी होते है जैसे कि

- इंश्‍योर्ड पर्सन की ओर से हस्ताक्षर किया गया क्‍लेम फॉर्म।
-ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पालिसी और FIR की कॉपी
वाहन के आरसी की कॉपी।
-आवश्यक स्‍टांप यदि कंपनी के रजिस्टर्ड वाहन के मूल दस्तावेज के मामले में।
-कॉमर्शियल वाहन के मामले में परमिट और फिटनेस, जहां लागू होता हो।
-इस तरीके से जल्‍द निपटा सकते हैं थर्ड पार्टी क्‍लेम की प्रक्रिया।
दुर्घटना स्थल से वाहन हटाने से पहले तुरंत दुर्घटना और उसकी वजह से हुए नुकसान की एक फोटो क्लिक कर लें।

  • वहीं क्‍लेम फॉर्म में विस्तार से और सही ढंग से घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
  • सुनिश्चित करें कि घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाए। अगर अस्पताल को भुगतान करना है तो बीमा कंपनी को तत्‍काल सूचित करें।

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