Aadhaar : बिना एड्रेस प्रूफ के अपडेट करें पता, काफी आसान है प्रोसेस
नई दिल्ली, अगस्त 4। आधार कार्ड एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसकी जरूरत बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं तक सभी जगह पड़ती है। इसलिए आधार कार्ड में कोई भी चीज अपडेट करना आसान किया गया है। कुछ चीजें आप बिना प्रूफ के भी आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। उधाहरण के लिए अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ न हो तो भी आप अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्डधारकों के लिए प्रोसेस को आसान बना दिया है। जानते हैं इसका प्रोसेस।
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किसी करीबी से कराना होगा वेरिफाई
परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और मकान मालिक में से कोई भी, जो आपको अपने एड्रेस को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने दे, वह एड्रेस वेरिफायर बन सकता है। एड्रेस प्रूफ न होने पर 4 स्टेप्स से कोई भी आधार कार्ड में एडरेस को बदलवा सकता है।
यूआईडीएआई की साइट पर जाएं
सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार संख्या के साथ लॉग इन करें। फिर आपको वेरिफायर का आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एसआरएन (सर्विस रिक्वेस्ट नंबर) प्राप्त होगा। वेरिफायर को अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त लिंक के माध्यम से अपडेट के लिए सहमति देनी होगी। ये दूसरा स्टेप है। लिंक मिलने के बाद इस पर क्लिक करें। उसके बाद आधार नंबर या वर्चुअल आईडी से लॉग इन करें। फिर सहमति देनी होगी।
जानिए बाकी 2 स्टेप्स
अब दिए गए एसआरएन से लॉग इन करें। फिर अपने एडरेस को प्रीव्यू करें। यदि आवश्यक हो तो आप स्थानीय भाषा एडिट कर सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें। इसके बाद निवासी को एक गुप्त कोड वाला पत्र डाक द्वारा प्राप्त होगा। आपको ऑनलाइन एडरेस अपडेट पोर्टल में लॉग इन करना होगा। गुप्त कोड की सहायता से अपना पता अपडेट करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले नए पते को प्रीव्यू करें। आखिर में आगे स्टेटस चेक करने के लिए यूआरएन नोट करना न भूलें।
मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी
हालांकि एडरेस वेरिफायर और रेसिडेंट दोनों के पास आधार में एक अपडेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि एडरेस वेरिफायर दी गई अवधि के भीतर मोबाइल पर मिले लिंक से सहमति देने से चूक जाता है तो रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया जाएगा या उसे अमान्य माना जाएगा। इस मामले में आपको फिर से प्रोसेस शुरू करनी होगी।
बदल गया बड़ा नियम
यूआईडीएआई ने बच्चों का आधार बनवाने के प्रोसेस में हाल ही में एक अहम और बड़ा बदलाव किया है। यूआईडीएआई के अनुसार अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज की स्लिप और माता-पिता में से किसी एक के आधार से बच्चे के बाल आधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा। बाल आधार आधार कार्ड का एक नीले रंग का वेरिएंट है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। अब पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आई स्कैन) की जरूरत को खत्म कर दिया गया है।