PAN-Aadhaar लिंकिंग का आखिरी मौका! लिंक हुआ या नहीं? 2 मिनट में ऐसे करें स्टेटस चेक, कैसे लिंक करें?

Aadhaar-PAN Link Deadline: पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। 1 जनवरी, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा जो लिंक नहीं हुए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर फाइनेंशियल नतीजे होंगे, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड का सस्पेंशन और 1 जनवरी, 2026 से सोर्स पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन रेट लागू होना शामिल है।

Aadhaar-PAN Link Deadline

पैन को आधार से लिंक करने से पहले, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि, ClearTax के अनुसार, जिन पैन धारकों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपने कार्ड प्राप्त किए हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से फ्री में लिंक कर सकते हैं।

3 अप्रैल, 2025 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन अलॉट किया गया था, उन्हें 2025 के आखिर तक अपने परमानेंट आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लिंकिंग पूरी करनी होगी। जो पैन कार्ड डेडलाइन तक लिंक नहीं होंगे, उन्हें इनएक्टिव या इनऑपरेटिव मार्क कर दिया जाएगा और उनका इस्तेमाल टैक्स से जुड़े या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

पैन को आधार से कैसे लिंक कैसे करें?

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने वैलिड क्रेडेंशियल से लॉग इन करें। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो खुद को रजिस्टर करें।
  • वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, माई प्रोफाइल पर जाएं और फिर पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें और ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें चुनें और आगे बढ़ें।
  • संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का प्रकार 'अन्य प्राप्तियां' के रूप में चुनें।
  • लागू राशि दूसरों के सामने पहले से भरी होगी। एक बार यह हो जाने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें।
  • अब, एक चालान जेनरेट होगा। पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर पेमेंट करें।
  • पेमेंट हो जाने के बाद, पैन को आधार से लिंक करना ई-फाइलिंग पोर्टल पर किया जा सकता है।

पैन और आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे करें?

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
  • लागू स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आपको एक पॉप-अप दिखेगा कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है।

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