Aadhaar Pan Card Link Last Date: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर ताजा अपडेट आया है. मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इसकी डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. बता दें कि आखिरी तारीख तक लिंक ना करने पर कार्डहोल्डर्स पर पेनाल्टी भी लग सकती है.
पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख पहले सरकार ने 30 जून, 2023 को समयसीमा तय की थी, जोकि पूरी हो चुकी है. इसके तहत अगर 1 जुलाई, 2023 तक दोनों कार्ड को लिंक न किया जाए तो पैन को इनएक्टिव माना जाएगा. हालांकि, कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाया जा सकता है.
पैन और आधार कार्ड नहीं हो रहे लिंक
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 29 जनवरी, 2024 तक करीब 11.48 करोड़ पैन को आधार लिंक नहीं हुए. इस आंकड़े में छूट प्राप्त कैटेगरीज शामिल नहीं हैं. 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के बीच इनएक्टिव पैन को आधार से लिंक करने वाले कार्डहोल्डर्स से 601.97 करोड़ रुपए वसूले गए हैं.
पैन और आधार को लिंक करने के फायदे
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और बैंक खाते खोलने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसे कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन को आधार से लिंक करना काफी अहम है. इनएक्टिव पैन इन एक्टिविटीज को धीमा कर सकते हैं. साथ ही कानूनी और वित्तीय मामलों खड़े होते हैं. ऐसे में इनएक्टिव पैन को फिर से एक्टिव करने और लिंकेज प्रोसेस को पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एच के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. हालांकि, कुछ चर्चाओं में 31 दिसंबर, 2024 को नई डेडलाइन के रूप में सुझाया गया है. लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है.

पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस
टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए से अपने इनएक्टिव पैन को आधार से जोड़ सकते हैं:
- स्टेप 1 ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्लिक लिंक या प्रोफाइल सेक्शन के अंतर्गत "लिंक आधार" पर क्लिक करें,
- स्टेप 2 अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें,
- चरण 3 "Continue to Pay Through e-Pay Tax" को सलेक्ट करें, अपने पैन की पुष्टि करें और ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर प्रदान करें,
- चरण 4 एसेसमेंट ईयर के लिए टैक्स टाइल के अंतर्गत पेमेंट मोड का चयन करें, पेमेंट टाइप के रूप में "अन्य प्राप्तियां (500)" चुनें, बैंक पोर्टल के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा करें,
- चरण 5 पेमेंट के बाद, लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर दोबारा जाएं.
पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर क्विक लिंक्स के अंतर्गत "लिंक आधार स्टेटस" पर क्लिक करके अपने पैन-आधार लिंकेज स्टेटस को वेरिफाइड कर सकते हैं. अपने डिटेल्स दर्ज करें और अपने अनुरोध की वर्तमान स्थिति देखने के लिए "लिंक आधार स्टेटस देखें" पर क्लिक करें.


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