Aadhaar card New rules: आधार कार्ड को सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। यह पहचान पत्र के रूप में होता है। कई बार आधार में गलती से आपका नाम, जेंडर या जन्मतिथि गलत छप सकता है। इसके लिए UIDAI की ओर से आपको आधार अपडेट करने का मौका दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपना नाम, पता, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को आधार में कितनी बार बदल सकता है और क्या है इसका तरीका क्या है।

इतनी बार बदल सकते हैं आधार में अपना नाम
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, आधार कार्ड होल्डर्स को अपने नाम को बदलने की अनुमति 2 बार तक दी जाती है यानी नाम को सिर्फ दो बार बदला जा सकता है।
अपनी जन्मतिथि को इतनी बार बदल सकते हैं आप
आप अपनी अन्य जानकारी को भले ही कई बार आधार पर अपडेट कर सकते हों, लेकिन जन्मतिथि को सिर्फ एक बार ही आधार में बदला जा सकता है।
एड्रेस को इतनी बार कर सकते हैं अपडेट
इसके अलावा आधार कार्ड पर पता आप कितनी बार भी बदल सकते हैं। इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आप बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट जैसे प्रमाण देकर अपना पता ऑनलाइन खुद भी बदल सकते हैं या फिर आधार नामांकन केंद्र पर जाकर बदलवा सकते हैं।
ऐसे अपडेट कर सकते हैं जानकारी
आधार कार्ड में नाम को बदलने की जरूरत है तो इसे बदलने के लिए आधार नामांकन केंद्र पर जाएं और कार्यकारी अधिकारी को अपना आधार नंबर दें। फिर वहां आपसे आधार नामांकन फॉर्म भरवाया जाएगा। इसे भरें और जरूरी दस्तावेज अटैच करें। फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद कार्यकारी अधिकारी प्रमाणीकरण के लिए आपका बायोमेट्रिक डेटा लेकर जानकारी दर्ज करेगा। डॉक्यूमेंट्स का प्रमाण स्कैन किया जाता है और इन्हें वापस कर दिया जाता है।
एक बार आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कार्यकारी अधिकारी एक रसीद देता है जिसमें रसीद नंबर होता है। इस रसीद नंबर का उपयोग आधार अपडेट स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रोसेस के लिए आपको 50 रुपये की फीस देनी होती है।
इसके अलावा एड्रेस और बर्थ डेट को बदलने के लिए आपको ऑनलाइन घर पर बैठकर ही पूरा प्रोसेस करना होता है।
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