नई दिल्ली, सितंबर 12। आधार एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत भारत के हर नागरिक को है। आधार की जरूरत बहुत सारी जगह पड़ती है। इनमें बैंक और टैक्स से जुड़े काम शामिल हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग किए बिना ही यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार जारी करने वाले प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने यह घोषणा उन लोगों की मदद के लिए की है जिन्होंने अपना नंबर रजिस्टर नहीं किया है। आगे जानिए पूरा प्रोसेस।
बदल गया नियम
पहले उपयोगकर्ताओं को आधार डाउनलोड करने के लिए आधार से लिंक हुए रजिस्टर फोन नंबर की आवश्यकता होती थी। मगर अब इसकी जरूरत नहीं होगी। आधार कार्ड को बिना रजिस्टर फोन नंबर के ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले, आधिकारिक यूआईडीएआई वेबसाइट पर जाएं, और "माई आधार" पर टैप करें।
फिर क्या करना होगा
फिर आपको 'ऑर्डर आधार रीप्रिंट' विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड संख्या के बजाय 16 अंकों की वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर (वीआईडी) दर्ज करने का विकल्प भी मिलता है। ऐसा करने के बाद आपको सिक्योरिटी या कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
ऐसे करें ओटीपी जनरेट
अब यदि आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको 'माई मोबाइल नंबर इज नोट रजिस्टर्ड' विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको अपना वैकल्पिक नंबर या नॉन-पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद, आपको 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करना होगा। फिर आपके द्वारा दर्ज किए गए वैकल्पिक नंबर पर आपको वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा। उपयोगकर्ताओं को 'टर्म्स एंड कंडीशन' चेकबॉक्स पर क्लिक करने के लिए भी कहा जाएगा, जिसके बाद आप 'सबमिट' बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
नये पेज पर किया जाएगा रीडायरेक्ट
अब आपको रीप्रिंट के लिए आगे वेरिफाई करने के लिए 'प्रीव्यू आधार लेटर' दिखाते हुए एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको 'मेक पेमेंट' ऑप्शन को चुनना होगा। एक बात का ध्यान रहे कि आपको अपना डिजिटल साइन तैयार रखना चाहिए क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबमिट करना होगा।
मिलेगा सर्विस रीक्वेस्ट नंबर
अंत में एसएमएस के जरिए एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी जेनरेट होगा। आप उस नंबर का उपयोग तब तक अपने आवेदन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं जब तक कि आपको आधार पत्र नहीं भेजा जाता। एक और बात बताते चलें कि 30 सितंबर तक आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है। दरअसल अगर आपने 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनेक्टिव हो जाएगा, जिससे आप बैंक के काम भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बैंक में आपका केवाईसी अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगा। एक और अहम बात जान लीजिए पैन के इनेक्टिव हो जाने पर आपको जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। आपको 5 लाख रु से अधिक का सोना खरीदने के लिए भी पैन की जरूरत पड़ेगी। नये नियमों के अनुसार इनवैलिड या इनेक्टिव पैन का इस्तेमाल करना मना है, बल्कि यह जुर्म की कैटेगरी में आएगा।
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