5 कैश ट्रांजैक्शन ऐसी हैं, जिन पर मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस, जानिए क्या-क्या

नई दिल्ली, मार्च 6। आज के समय में टेक्नोलॉजी आ गयी है, जिससे कैश लेनदेन काफी आसान हो गयी है। मगर ऐसे में किसी को सतर्क भी रहने की जरूरत है ताकि आपको आयकर नोटिस न मिल जाए। इसके अलावा यदि कोई शेयर बाजार का निवेशक है और वो नकदी का उपयोग करके डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निवेश करता है, तो ब्रोकर अपनी बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्ट करेगा। यहां हम आपको बताएंगे उन 5 लेन-देन के बारे में, जिनके कारण आपको आयकर का नोटिस आ सकता है। आगे जानिए ऐसी ट्रांजेक्शन कौन-कौन सी हैं।

बचत/चालू खाता

बचत/चालू खाता

किसी के भी लिए बचत खाते में नकद जमा की सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है। इसलिए, यदि कोई बचत खाता धारक अपने बचत खाते में इस सीमा से अधिक जमा करता है, तो उसे आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसी तरह चालू खाताधारकों (करेंट अकाउंटहोल्डर्स) के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यदि इसका उल्लंघन किया तो खाताधारक को आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट

क्रेडिट कार्ड ने कई लोगों के लिए भुगतान को आसान और परेशानी मुक्त बना दिया है। हालांकि ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने कार्ड बिल का भुगतान करते समय 1 लाख रुपये की सीमा को पार न करें। यदि यह नकद सीमा पार हो जाती है तो आईटी विभाग आपको नोटिस दे सकता है।

बैंक एफडी

बैंक एफडी

एक बहुत ही सामान्य निवेश उपकरण बैंक एफडी 10 लाख रुपये तक की नकद जमा की अनुमति देता है। टैक्स एजेंसी द्वारा नोटिस के डर से जमाकर्ताओं के लिए निर्धारित राशि से आगे जाना उचित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपको टैक्स नोटिस आ सकता है।

4 बड़े निवेश ऑप्शन

4 बड़े निवेश ऑप्शन

हाल के दिनों में भारत में डीमैट खाताधारकों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। हालांकि, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि नकद निवेश की सीमा 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई इस सीमा से अधिक निवेश करता है, तो उन्हें आयकर विभाग द्वारा उस निवेशक को नोटिस भेजा जा सकता है, जिससे उनका अंतिम आयकर रिटर्न आईटीआर खुल सकता है। ऐसे निवेशों में म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड और डिबेंचर शामिल हैं।

रियल एस्टेट

रियल एस्टेट

प्रॉपर्टी में काम करते समय, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 30 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन सही नहीं है। सीमा से अधिक लेन-देन करने पर आयकर विभाग का ध्यान आकर्षित होता है। इसके नतीजे में आपको टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है।

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