यदि आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको अब यह प्रक्रिया अपनाना होगा।
यदि आपने 31 अगस्त 2019 तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब आप क्या कर सकते हैं आपको यहां पर बता रहें। अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सके लोगों के पास अब भी मौका है। वे लेट फीस देकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे सभी लोगों को भरना जरूरी है, जिनकी सालाना इनकम 2,50,000 रुपये से ज्यादा है। अगर इनकम इससे कम है तो भी आप अपनी स्वेच्छा से रिटर्न भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग बिना पेनाल्टी के अब भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आपको बता दें कि जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपये से कम है, वे एक सितंबर से 31 दिसंबर तक 1,000 रुपये की पेनाल्टी देकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि करदाता की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 31 दिसंबर तक फाइल करने पर 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।
इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। इसके पहले यह 31 जुलाई तय की गई थी। लेकिन, सरकार ने इस समयसीमा को बढ़ा दिया था।
समयसीमा का चूकना नुकसानदेह है। इससे पेनाल्टी की राशि बढ़ती जाएगी। अगर 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं कर सके तो 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे।
बता दें कि आईटीआर नहीं भरने पर तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है। तो वहीं अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 7 साल तक की जेल हो सकती है।
आईटीआर भरने के लिए जरुरी दस्तावेजों में पैन, आधार, बैंक अकाउंट विवरण, फॉर्म 16 और निवेश का ब्योरा चाहिए। तो वहीं आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आईटीआर के जरुरी दस्तावेजों के साथ लॉग-इन करना होगा। उसके बाद अपना निजी ब्योरा भरें। बाद में अपनी सैलरी का विवरण दर्ज करें। डिडक्शन क्लेम करने के लिए विवरण दर्ज करें, चुकाए गए टैक्स को दर्ज करें, अपने आईटीआर को ई-फाइल करें और फिर ई-वेरिफाई करें।
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