ITR: जानिए नहीं भर पाए तो अब क्या करें

आप इस बात से पूरी तरह अवगत होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। अगर आप अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अभी मौका है।

नई द‍िल्‍ली: आप इस बात से पूरी तरह अवगत होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। अगर आप अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अभी मौका है। लेकिन अब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। फाइनेंस एक्ट, 2017 के तहत तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।

जानें कि देर से रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है?

जानें कि देर से रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है?

अगर आप अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले या असेसमेंट पूरा होने से पहले, दोनों में जो पहले होगा उसी के आधार पर डेडलाइन तय होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेट रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। यानी असेसमेंट ईयर 2019-20 खत्म होने से पहले रिटर्न फाइल करना होगा। जानकारी दें कि हां, आप लेट रिटर्न फाइल करने के बाद भी उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर अभी तक के लेट रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले के रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि नियम बदल गए हैं।

जान लें कितना लगेगा जुर्माना

जान लें कितना लगेगा जुर्माना

आपको इस बात से अबगत करा दें कि अगर आपने भी 31 अगस्त तक अपना रिटर्न नहीं भरा, तो आप पर 5000 रुपये तक की लेट पेमेंट फीस लग सकती है। जी हां अगर 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं फाइल हुआ तो एक सितंबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। इसके बाद 31 मार्च 2020 तक 10,000 रुपये विलंब शुल्क देकर ही रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। विलंब शुल्क के अलावा कर दाताओं पर 5000 रुपये पेनाल्टी भी लगेगी। पांच लाख से कम आय वालों के लिए विलंब शुल्क एक हजार रुपये होगा, लेकिन पेनाल्टी उन्हें भी 5000 रुपये ही देनी होगी। इसको लेकर आयकर से जुड़े अधिवक्ताओं और सीए के यहां भीड़ लग रही है।

जानें कैसे करें आधार ओटीपी के जरिये आईटीआर वेरिफिकेशन

जानें कैसे करें आधार ओटीपी के जरिये आईटीआर वेरिफिकेशन

 

  • बता दें कि आईटीआर को आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का उससे लिंक होना जरूरी है।
  • एक बार आईटीआर की वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके को चुनने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर वेरीफाई हो जायेगा।
  • आपको इसके लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिलता है।
  • अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको आईटीआर वेरिफिकेशन के अन्य तरीके का उपयोग करना होगा।
क्‍या आप जानतें है आईटीआर भरने के कई फायदे होते है

क्‍या आप जानतें है आईटीआर भरने के कई फायदे होते है

अगर आप समय पर आईटीआई फाइल करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से कई फायदे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि क्‍या-क्‍या फायदे म‍िल सकते है।

1. अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं और आपको अपना वीजा बनवाना है तो उसके लिए दो साल का रिटर्न फॉर्म मांगते हैं, तो अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तो आपको वीजा भी नहीं मिल पाएगा।

2. वहीं तीन साल का रिटर्न फॉर्म हो तो बैंक से कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो जाता है।

3. इसके साथ ही बड़े लेनदेन, प्रॉपर्टी खरीदने और म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश के लिए आईटीआर की जरूरत होती है।

4. अगर टीडीएस कटा है तो इसे क्लेम करने के लिए भी आईटीआर भरना जरूरी है।

5. खुद का कारोबार शुरू करने के लिए भी आईटीआर फॉर्म की जरूरत होती है।

 

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