कल से महंगी हो जायेंग‍ी ऑनलाइन ट्रेन ट‍िकट

रेलवे से अक्सर सफर करते है तो आपके ल‍िए काम की खबर है। खासकर यद‍ि आप भी ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका सफर कल से महंगा हो सकता है।

नई द‍िल्‍ली: रेलवे से अक्सर सफर करते है तो आपके ल‍िए काम की खबर है। खासकर यद‍ि आप भी ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका सफर कल से महंगा हो सकता है। इसका कारण यह है कि रेलवे ने कल से ही ई-टिकट पर लगने वाले सर्विस चार्ज को दोबारा से लागू किया है। इस तरह अब यात्रियों को आईआरसीटीसी से ऑनलाइन ट्रेन टिकट रिजर्वेशन कराने पर ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे। 1 सितंबर यानि कल से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज फिर से लगने जा रहा है। आईआरसीटीसी ई-टिकट बुक करने पर 20 रुपये से 40 रुपये तक का सर्विस चार्ज लगाएगा।

Online Train Tickets Will Become Expensive From Tomorrow

ऑनलाइन रेल टिकट जानें कितना हुआ महंगा

- 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा स्लीपर ई-टिकट पर
- 40 रुपए का सर्विस चार्ज चुकाना होगा एसी क्लास के ई-टिकट पर
- 10 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा भीमएप से पेमेंट करने पर स्लीपर के लिए
- 20 रुपए सर्विस चार्ज होगा एसी के लिए भीमएप से पे करने पर

रोज जारी होते करीब 11 से 12 लाख रिजर्वेशन टिकट

नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ई-टिकट पर लगने वाला सर्विस टैक्स वापस ले लिया गया था। कहा गया था कि इससे ई-टिकट को बढ़ावा मिलेगा। ये बात भी सच है कि कुछ हद तक ई-टिकट का चलन भी बढ़ा है। वहीं रेलवे अफसरों के मुताबिक इस वक्त रोज जारी होने कुल रिजर्वेशन टिकट में ई-टिकट की हिस्सेदारी लगभग 55 से 60 फीसदी है। वहीं वर्ष 2016 में ई-टिकट रोजाना कुल जारी होने वाले टिकट का 35 से 40 फीसदी था। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में करीब 11 से 12 लाख रिजर्वेशन टिकट रोज जारी होते हैं।

ट्रेन में वेटिंग टिकट पर सफर करना जुर्म

दूसरी तरफ बता दें कि अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। भारतीय रेलवे के नियम के तहत अनकन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई आपको बोगी से बाहर निकाल सकता है। रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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