प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंकों में अब तक 35.99 करोड़ खाते खोले गए हैं।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंकों में अब तक 35.99 करोड़ खाते खोले गए हैं। लेकिन इनमें से 29.54 करोड़ खाते ऑपरेशनल हैं। इस बात की जानकारी मंगलवार को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी। जी हां वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 26 जून 2019 तक इस योजना के तहत 35.99 करोड़ खातों में से 25.54 करोड़ खाते ऑपरेशनल हैं।
महिलाओं के लिए 50% से अधिक खाते
वहीं बताया कि निजी क्षेत्र के बैंकों को भी खाते खोलने की अनुमति भी इस योजना के तहत दी गयी है। इतना ही नहीं और अनुराग ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों द्वारा 1.23 करोड़ खाते खोले गए। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों में कुल जमा राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह 3 अप्रैल को 97,665.66 करोड़ रुपये पहुंच गई। कुल खातों में 50 फीसदी से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं जबकि करीब 59 फीसदी खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में खोले गए हैं।
महिलाएं अपने जनधन खाते से अब 5 हजार रुपये निकाल सकती
मोदी सरकार के 2014 में आने के बाद से ही जनधन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाने का काम किया गया है। जिस महिला का जनधन खाता है, अगर उसके खाते में एक भी पैसा न हो तब भी वो उससे पैसे निकाल सकती है। अब तक महिलाएं अपने जनधन खाते से सिर्फ 2 हजार रुपये ही निकाल सकती थीं, जिसे बढ़ाकर अब 5 हजार रुपये कर दिया गया है। इसे ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहा जाता है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बारे में जानें यहां
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की थी। देश के लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए यह एक राष्ट्रीय मिशन है ताकि लोग बैंकिंग, बचत और जमा खाता जैसी वित्तीय सेवाएं पा सकें। इस योजना का मकसद है कि देश की बड़ी आबादी जो पिछले 70 वर्षों से बैंकिंग से दूर थी, इस योजना के जरिए लोगों को बैंकिग के प्रति उत्साहित किया गया। इतना ही नहीं उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जोड़ा गया। इस योजना के तहत, बैंक ब्रांच या बिजनेस संपर्क रखने वाले लोगों के पास जाकर बैंक खाता खोला जा सकता है।
खाता कौन खोल सकता है?
प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता कौन खुल सकता है आइये यहां बताएं:
- कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय राष्ट्रीयता है वह इस योजना में खाता खुलवा सकता है।
- 10 साल से छोटे बच्चे का खाता भी खोला जा सकता है। ऐसे में बच्चे के संरक्षक खाते को संभाल सकते हैं।
- जिस के पास भी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित आइडेंटिटी प्रूफ है वह खाता खोल सकता है।
आईडी प्रूफ
यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको खाता खोलने के लिए अन्य कोई दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप ये दस्तावेज़ भी दे सकते हैं:
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- पासपोर्ट
- नरेगा कार्ड (महात्मा गांधी ग्रामीण टोजगार गारंटी अधिनियम)
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