आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जिसे बढ़ा कर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है।
नई दिल्ली: आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जिसे बढ़ा कर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है। इस तरह सरकार ने आपको बहुत बड़ी राहत दे दी है। अब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पर्याप्त समय है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम चरण वेरिफिकेशन है। अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल कर दिया और 120 दिन के अंदर इसका वेरिफिकेशन नहीं किया तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक इसे वैध नहीं माना जायेगा। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर अपलोड कर देने के बाद आपको आईटीआर वेरीफाई करने के लिए 120 दिन मिलते हैं।
आईटीआर वेरिफिकेशन आधार ओटीपी के जरिये
बता दें कि आईटीआर को आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का उससे लिंक होना जरूरी है। एक बार आईटीआर की वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके को चुनने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आईटीआर वेरीफाई हो जायेगा। आपको इसके लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिलता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको आईटीआर वेरिफिकेशन के अन्य तरीके का उपयोग करना होगा।
नेटबैकिंग से जरिये वेरिफिकेशन
इसके साथ ही नेटबैंकिंग के जरिए भी आयकर रिटर्न को वेरिफाई किया जा सकता है। इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। उसमें आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का विकल्प मिलेगा। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके ईवीसी जनरेट किया जा सकेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा। यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है। आप आयकर रिटर्न वेरिफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जाएं और ईवीसी डालें। इसे सबमिट करते ही आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।
आईटीआर-V/एकनॉलेजमेंट रसीद को साइन कर भेजना
- आईटीआर की फिजिकल वेरिफिकेशन के मामले में आपको अपने रिटर्न की ई-फाइलिंग के 120 दिनों के अंदर बेंगलुरु में आईटी विभाग के सीपीसी में प्रिंट व हस्ताक्षरित आईटीआर-V फॉर्म को भेजना होगा।
- आयकर विभाग फॉर्म को प्राप्त करने की पुष्टि करेगा। इस तरह यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- अगर आपने आईटीआर-V फिजिकल तरीके से भेजा है तो आपको रसीद मिलने में समय लग सकता है।
- इस पर आपको ब्लू रंग के पेन से ही हस्ताक्षर करना है।
- फिजिकल तरीके से आईटीआर-V/ एकनॉलेजमेंट रसीद को साधारण या रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना है। इसके साथ आपको कोई दस्तावेज नहीं लगाना है। आयकर विभाग द्वारा आईटीआर-V/ एकनॉलेजमेंट रसीद मिलते ही आपको ईमेल या मोबाइल पर एक संदेश मिलेगा।
बैंक अकाउंट की मदद से करें वेरिफिकेशन
जानकारी दें कि आयकर विभाग बैंक अकाउंट के द्वारा रिटर्न ई-वेरिफाई की सुविधा देता है। लेकिन ध्यान रहे यह सुविधा हर बैंक नहीं उपलब्ध कराता है। इस माध्यम से आईटीआर वेरिफाई करने के लिए आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा। वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में जेनरेट ईवीसी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आयेगा। उसके बाद आप माय अकाउंट टैब में ई-वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक कर के मिले हुए कोड को डाले, और फिर सबमिट करें। इस तरह आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।
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