अनपढ़ है तो अब नहीं म‍िलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की सिंगल बेंच (Single bench) ने अनपढ़ (Illiterate) लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) न दिए जाने का निर्देश दिया।

नई द‍िल्‍ली: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की सिंगल बेंच (Single bench) ने अनपढ़ (Illiterate) लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) न दिए जाने का निर्देश दिया। जी हां राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक ऐसा फैसला दिया है, जिसके बाद अब अनपढ़ लोगों के लाइसेंस (license)वापस लिए जाएंगे। हाईकोर्ट (High Court)ने एक फैसले में कहा है कि अनपढ़ ड्राइवर (Illiterate driver) पैदल चलने वालों के लिए खतरा हैं, क्योंकि वे सड़कों और चौराहों पर लगे साइनबोर्ड्स (Signboards) और चेतावनी (Warning) नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में उनके ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) वापस लिए जाएं।

पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही मि‍लेगा ड्राइविंग लाइसेंस

पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति को ही मि‍लेगा ड्राइविंग लाइसेंस

बता दें कि कोर्ट (Court) ने ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी (Transport authority) को निर्देश दिया कि वो मामले के लिए एक गाइडलाइन (Guide line) तय करें और पढ़ने और लिखने में सक्षम व्यक्ति (competent person) को ही ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट का ने दीपक सिंह (Deepak Singh) की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अनपढ़ लोगों को भी हेवी मोटर व्हीकल (Heavy motor vehicle) (HMV) लाइसेंस जारी करने की मांग की गई थी।

लोगों की सुरक्षा के ल‍िहाजे से ल‍िया गया फैसला

लोगों की सुरक्षा के ल‍िहाजे से ल‍िया गया फैसला

वहीं दूसरी ओर जस्टिस संजीव प्रकाश (Justice Sanjeev Prakash) ने कहा कि कोर्ट (Court) की नजर में मोटर व्हीकल रुल (Motor vehicle rule) केवल व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि पब्लिकि के लिए भी है, जो रोड पर निकलते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस (license) नहीं जारी किया जा सकता है, जो अनपढ़ हो। कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति (Illiterate person) मानव सुरक्षा के लिए रोड पर लगाए गए सेफ्टी बोर्ड के नहीं पढ़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास करना जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास करना जरूरी

इस बात की भी जानकारी दें हालांकि केंद्र सरकार (central government) के अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल रुल (Motor vehicle rule) में नॉन कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (Non commercial driving license) के लिए न्यूनतम योग्यता (Minimum eligibility) का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति टेस्ट (Test) पास करके ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) हासिल कर सकता है, जिसे ट्रैफिक साइन (Traffic sign) और अन्य रोड सेफ्टी (Road safety) के मानक के बारे में पता है। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल (Commercial vehicle) चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस (driving license)के लिए 8वीं पास करना जरूरी होता है।

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