Sukanya Samriddhi Yojana खाता अगर निष्क्रिय है तो कैसे पुनर्जीवित या बंद करें

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)(Sukanya samriddhi yojana) बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है।

नई द‍िल्‍ली: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)(Sukanya samriddhi yojana) बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है। SSY को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत लांच किया गया है। SSY में निवेश पर इनकम टैक्स (Income tax) कानून के सेक्शन 80C (section 80c)के तहत टैक्स छूट (Tax Rebate) भी मिलती है। लंबी अवधि में SSY बड़ा फंड बनाने में भी मददगार है। आप भी अपनी बेटी के लिए SSY योजना का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी दें कि यह योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम के तहत एक बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी।

सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं

सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं

  • SSY के तहत खाता (Account) 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए खोला जा सकता है।
  • इस बात की भी जानकारी दें कि बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। व‍हीं अगर एक परिवार में दो से अधिक लड़कियां हैं तो ऐसी स्‍थित‍ि में पर‍िवार के केवल दो लड़ल‍ियों के नाम पर ही खाते खोले जा सकते हैं।
  • यह उच्चतम ब्याज दर (Interest rate) प्राप्त करता है, गारंटी-वापसी (Guarantee-return) के साथ सरकार समर्थित योजना (Government Supported scheme) आपको 8.5 प्रतिशत (जनवरी-मार्च 2019) दे सकती है।
  • इस बात का ध्‍यान दें खाता भारत में किसी भी अधिकृत बैंक (Authorized bank) या डाकघर (Post office) में खोला जा सकता है और खाते को किसी भी समय देश के भीतर एक अलग शाखा में स्थानांतरित (Transfer) किया जा सकता है।
  • यह ईईई कर स्थिति (EEE Tax Status) के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि कर जमा, ब्याज अर्जित और परिपक्वता राशि (Maturity amount) पर आयकर छूट (Income tax exemption) है।
  • दूसरी तरफ आयकर (income tax) अधिनियम की धारा 80 सी (section 80c) के तहत कर छूट का दावा किया जा सकता है। योजना की राशि को ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
  • 10 वर्ष की आयु हो जाने पर बालिका SSY खाते में पहुँच प्राप्त करेगी। माता-पिता, साथ ही बच्चे, उसके बाद निधि में योगदान कर सकते हैं।
  • SSY खाते को सक्रिय रखने के लिए कम से कम 15 साल के लिए रकम जमा करना है।
  • बता दें क‍ि यह खाता चालू रहेगा और लड़की की उम्र के बावजूद 21 साल तक ब्याज अर्जित करता रहेगा। खाता बंद नहीं होने पर 21 साल पूरा होने पर ब्याज नहीं म‍िलेगा।
  • योजना की ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है और सरकार द्वारा हर तिमाही में अन्य छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) की तरह संशोधित (Revise) किया जाता है।
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    योगदान

    योगदान

    • हर महीने के 10 तार‍िक से पहले पैसा जमा करने पर आपको उस महीने का भी ब्‍याज म‍िलेगा।
    • खाते को सक्रिय रखने के लिए सालाना 250 रुपये की न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता होती है।
    • अधिकतम जमा 1.5 लाख रुपये तक सीमित है। यदि सीमा से अधिक की कोई राशि खाते में जमा की जाती है, तो उसपर ब्याज अर्जित नहीं होगी।
    • वित्तीय ब्याज (Financial interest) वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है।

    SSY के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

    1. सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट (SSY) खोलने का फॉर्म बच्‍ची का जन्‍म प्रमाण पत्र।
    2. बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल)
    3. SSY का फॉर्म आप पोस्‍ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं
    क्या होता है जब आप SSY खाते में न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं?

    क्या होता है जब आप SSY खाते में न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं?

    • नियमों के अनुसार न्यूनतम योगदान (Minimum contribution)न कर पाने पर खाते को 'बंद' माना जाएगा। योजना को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम 15 वर्षों के लिए योगदान किया जाना चाहिए और यह पहले बताए अनुसार 21 वर्षों परिपक्वता अवधि (Maturity period) के लिए ब्याज अर्जित (Interest earned) करना जारी रखेगा।
    • सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya samriddhi yojana) खाते को पुनर्जीवित (Revive) करने के लिए, पोस्ट ऑफिस (Post office) या बैंक की शाखा (Bank branch) पर जाएं, जहां आप खाते को रखते हैं और पुनरुद्धार के लिए अनुरोध करते हैं।
    • अनुरोध फॉर्म जमा करने के अलावा, आपको भुगतान न करने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष और निष्क्रियता (Inactivity) के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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      समापन

      समापन

      यदि आप इसके बजाय समय से पहले खाता बंद करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:

      1. लाभार्थी खाताधारक (बालिका) की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तारीख से खाता बंद कर दिया जाएगा और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate) देने पर, खाते की साख पर ब्याज और मृत्यु की तारीख तक ब्याज का भुगतान अभिभावक को किया जाएगा।
      2. यदि खाता खोलने के बाद बालिका भारत की गैर-नागरिक (non citizen) या अनिवासी बन जाती है, तो उसे इस तरह की स्थिति में बदलाव के एक महीने के भीतर अभिभावक या खाताधारक द्वारा बैंक (Bank) या डाकघर (post office) को सूचित करना होगा। इस तरह के खाते (Account) में खाताधारक की नागरिकता (Citizenship) या निवास की स्थिति के परिवर्तन की तारीख से कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
      3. ऐसी स्‍थिति में अकाउंट (Account) को बंद समझा जायेगा और उसपर कोई ब्याज (Interest) नहीं मिलेगा। इस स्‍थित‍ि में खाता में जमा रकम और ब्‍याज खाताधारक (Interest account holder) या उसके अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।

       

       

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