PACL में अपना डूबा पैसा वापस लेने का बस आज ही है मौक
नई दिल्ली। चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड ने करीब 6 करोड़ निवेशकों का 49000 करोड़ रुपये लूट लिया था। लेकिन अब ऐसे लुटे हुए निवेशकों के पास अपना डूबा पैसा वापस पाने का मौका है। इस मामले में बनाई गई जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने तय किया है कि लुटे हुए निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए लोगों को 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि लोगों को अपने पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड से जुड़े दस्तावेजों की मूल प्रति नहीं भेजनी है। केवल उनकी स्कैन कापी ही आवेदन के साथ भेजना है।
क्या है पीएसीएल (PACL) घोटाला (What is PACL scam)
माना जाता है कि पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) घोटाला देश में किसी भी चिट-फंड का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें आमलोगों का 49,100 करोड़ रुपये फर्जी स्कीम चलाकर लूट लिए गया। 1982 की कंपनी है पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL), जिसकी कई सहायक कंपनियां हैं। पहली बार 1997 में सेबी ने इस कंपनी पर केस किया था। लेकिन 2003 में राजस्थान हाई कोर्ट से कंपनी सेबी के खिलाफ केस जीत गई। बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और सेबी से कहा कि वह जांच करे। सेबी ने जांच में पाया है कि बगैर अनुमति के इस कंपनी ने सामूहिक बचत योजनाएं चलाईं और करीब 5 करोड़ 60 लाख लोगों के पैसे हड़प लिए।
30 अप्रैल तक करें पीएसीएल (PACL) में फंसा पैसा वापस पाने के लिए आवेदन
अगर आपका भी पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) में पैसा फंसा है तो आपको तुरंत अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन करना चाहिए। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने इसके लिए 30 अप्रैल 2019 अंतिम तारीख तय की है। इस समय तक जितने भी क्लेम के आवेदन आएंगे पहले उन्हें ही पैसा वापस दिया जाएगा। सरकार ने पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) की प्रॉपर्टी को बेच कर रकम जुटाइ है जो अब निवेशको वापस की जाएगी। इसके लिए सेबी (SEBI) ने एक वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट का पता है http://sebipaclrefund.co.in/
ये वीडियो करेंगे पीएसीएल (PACL) के पैसा वापस पाने में मदद
निवेशकों को क्लेम या दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेबी (SEBi) ने हिंदी और अंग्रेजी में एक वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो में आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। निवेशक यूट्यूब पर इस वीडियो को देखकर पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। यह वीडियो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
ऐसे कराएं पीएसीएल (PACL) में फंसा पैसा वापस पाने के लिए पंजीकरण
सेबी (SEBI) के अनुसार निवेशकों (investor) को पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले पीएसीएल (PACL) में निवेश का पंजीकरण नंबर दो बार दर्ज कराना होगा। इसके साथ निवेशक को मोबाइल नंबर भी देना होगा। यह दोनों जानकारी देने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको नए सिरे से बेवसाइट पर लॉगइन करें। इसके लिए आपका पीएसीएल (PACL) नंबर और पासवर्ड दोनों सब्मिट करने होंगे। इसके बाद पीएसीएल (PACL) के दस्तावेजों में लिखे नाम से दावा दर्ज कराना होगा। साथ ही निवेश की राशि भी बतानी होगी।
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ये दस्तावेज करें अपलोड
1. पैन कार्ड की कॉपी
2. हाल में खिंचवाई पासपोर्ट आकार की फोटो
3. कैंसिल चैक की कॉपी
4. बैंकर का प्रमाणपत्र
5. पीएसीएल (PACL) के सर्टिफिकेट की कॉपी
6. पीएसीएल (PACL) की रसीदें (यदि हैं तो)
कैसे बनाएं दस्तावेजों की फाइल
पीएसीएल (PACL) में फंसा पैसा वापस पाने के लिए जो दस्तावेज ऑनलाइन देने हैं उनकी फाइल कैसे तैयार की जाएगी, इसकी जानकारी भी बेवसाइट पर दी गई है। ये दस्तावेज पीडीएफ (PDF), जेपीजी (jpg) या जेपीईजी फॉर्मेट (Jpeg format) में अपलोड (upload) किए जा सकते हैं। ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसी हिसाब से क्लेम किया जा सकता है। बाद में दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है। सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर (Receipt Number) आएगा। अगर यह नंबर आता है तो इसका इसका मतलब है कि आपका आवेदन स्वीकार हो गया है।
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पैन कार्ड है अनिवार्य
पीएसीएल (PACL) में फंसा पैसा वापस लेने के लिए पैन कार्ड का डिटेल देना जरूरी है। इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा। यदि पीएसीएल (PACL) खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख को बाद में बताया जाएगा। निवेशकों अगर इस संबंध में और जानकारी चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 022-61216966 पर फोन कर सकते हैं।
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