NRI हैं तो भारत में लें बीमा, मिलते हैं ये फायदे

नई दिल्ली। एनआरआई (NRI) लोग अब भारत में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। दुनिया में टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term insurance plan) का प्रीमियम (premium) भारत में सबसे कम है, इसलिए एनआरआई (NRI) इसका अब फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एनआरआई (NRI) को कई बातें ऐसी हैं जिनका बीमा प्लान (Insurance plan) खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस (Exide Life Insurance) की तरफ से कराए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) एक ऐसा साधन है, जिसे लोग सुरक्षा कवच के रूप में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।

Insurance Plans for NRI

एनआरआई (NRI) को भारत में बीमा (Life Insurance) लेना ज्यादा फायदेमंद

अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए भारतीय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance) खरीदने के कुछ बड़े फायदे होते हैं। इनमें सबसे बड़ा फायदा ऐसे लोगों को मृत्यु लाभ (Regular Term Plan) का तत्काल फायदा मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) द्वारा ग्राहकों को एक कर मुक्त मृत्यु लाभ और संपत्ति निर्माण में सहायता भी की जाती है और यह उनके लिए अपनी वसीयत की योजना बनाने (होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस) और अपने वारिस के लिए संपत्ति छोड़ जाने का एक सर्वोतम आर्थिक साधन भी है। अच्छी बात यह है कि भारत में ऐसी कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां (Life insurance companies) हैं, जो एनआरआई (NRI) व्यक्तियों को भी लाइफ इंश्योरेंस (Life insurance) दे रही हैं।

फेमा (FEMA) के तहत अनुमति

फेमा (FEMA) के तहत अनुमति

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) यानी फेमा (FEMA) के तहत अनिवासी भारतीय (NRI) के साथ ही भारतीय मूल के लोगों को भी भारत में एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान (Life insurance plan) खरीदने की अनुमति दी गई है। यह लोग, चाहे भारत में रहते हों या नहीं, लेकिन अगर चाहें तो खुद को और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करने की अपनी जरूरतों के अनुसार कोई भी बीमा प्लान (Life insurance plan) खरीद सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस कवर के प्रीमियम (Life insurance premium) के भुगतान की बात आने पर ऐसे व्यक्ति एक एनआरओ बैंक अकाउंट (NRO Bank Account) या एनआरई/एफसीएनआर बैंक अकाउंट (NRE / FCNR Bank Account) के जरिये या फिर विदेशी मुद्रा में भुगतान का विकल्प (Foreign exchange payment option) चुन सकते हैं। अगर आप विदेशी मुद्रा में भुगतान कर रहे हैं, तो पहले यह पता कर लें कि आपकी पॉलिसी किस मुद्रा में जारी की गई थी।

मेडिकल टेस्ट (medical tests) विदेश में कराया जा सकता है

मेडिकल टेस्ट (medical tests) विदेश में कराया जा सकता है

भारत में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी (Term insurance policy) खरीदने के लिए एक एनआरआई (NRI) व्यक्ति को अपने रहने वाले देश में मेडिकल परीक्षण (medical tests) कराना होगा और इसकी रिपोर्ट भारत में मौजूद बीमा कंपनी को भेजनी होगी। इन रिपोर्ट्स की जांच करने के बाद बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी जारी करने और प्रीमियम राशि (Premium amount) के बारे में अंतिम फैसला करेगी। कुछ बीमा कंपनियां टर्म पॉलिसी जारी करने के लिए एनआरआई ग्राहकों को टेली-मेडिकल से गुजरने की अनुमति भी प्रदान करती हैं। इस प्रक्रिया में एनआरआई (NRI) ग्राहक को फोन कॉल पर कुछ निश्चित सवाल पूछे जाते हैं और उसके आधार पर पॉलिसी जारी कर दी जाती है।

ये भी एक शर्त

ये भी एक शर्त

अगर किसी एनआरआई (NRI) ने भारत की एक बीमा कंपनी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life insurance policy) खरीदी है, तो इस पॉलिसी के लिए बीमित व्यक्ति (insured person) की मृत्यु को कवर करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे यह घटना किसी भी देश में हो। पॉलिसीधारक (Policy holder) की मृत्यु होने पर उसके लाभार्थियों को भुगतान किया जाने वाला मृत्यु लाभ पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेखित मुद्रा में होगा, यानी कि या तो भारतीय रुपये में या फिर किसी अन्य विदेशी मुद्रा में। मृत्यु दावा करने के लिए पॉलिसी के नॉमिनी (Nominee) को पॉलिसी शर्तों के अनुसार सभी दस्तावेज (Document) जमा करने होंगे।
बीमा क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for insurance claim)
गौरतलब है कि आवश्यक दस्तावेजों (Document) की सूची हर बीमा कंपनी के लिए अलग हो सकती है। दावा करने के लिए अनिवार्य कुछ आम दस्तावेजों में
-पॉलिसी की कॉपी (Policy copy)
-बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate of the insured)

-नॉमिनी का पहचान प्रमाण (Nomination identification proof)

विदेश में मृत्यु की दशा में दूतावास से लेना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र
सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बीमित व्यक्ति की मौत (Death of the life insured) किसी दूसरे देश में होती है, तो उसके नॉमिनी को संबंधित देश के भारतीय दूतावास (Indian Embassy) से औपचारिक रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) सत्यापित करा कर जमा करना होगा।

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