कई बार ATM से कैश निकालते वक्त कई परेशानियां आ जाती हैं। ऐसा भी होता है कि आप ATM से पैसे निकालते हैं।
नई दिल्ली : कई बार ATM से कैश निकालते वक्त कई परेशानियां आ जाती हैं। ऐसा भी होता है कि आप ATM से पैसे निकालते हैं। कैश (Cash) निकलता नहीं है, लेकिन आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप कभी आ भी जाएं तो घबराएं नहीं। हां ये सच हैं कि ऐसे में ग्राहक पर दोहरी मार पड़ती है, एक तरफ उसे जरूरत के वक्त पैसा नहीं मिलता और दूसरी ओर उसने अपनी ही रकम पाने के लिए बैंक (Bank) का चक्कर लगाना पड़ता है।

इन सब के बीच सबसे पहले जरूरी है कि एटीएम (ATM) से पैसा निकालते वक्त स्लिप (Slip) जरूर लें। इससे एटीएम से पैसा न निकलने का सबूत आसानी से पेश किया जा सकता है। पीड़ित को फिर भी शिकायत की पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और मौखिक शिकायत (Verbal complaint) के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। बता दें कि आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, सभी बैंकों को एटीएम परिसर में संपर्क अधिकारियों के फोन नंबर, नाम, हेल्पडेस्क नंबर और बैंक के टोल फ्री नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है। एटीएम में शिकायत का रजिस्टर और बॉक्स भी होना जरुरी है।
बैंक आपके खाते में क्रेडिट कर देती पैसे
हालांकि ऐसी स्थिति में अपने पैसे क्लेम करने के लिए आपको बैंक में शिकायत करनी होती है। ज्यादातर मामलों में बैंक ऐसे ट्रांजैक्शंस (Transaction) के पैसे आपके खाते में क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद भी ऐसी स्थिति में अपने पैसे क्लेम (Claim) करने के लिए आपको बैंक (Bank) में शिकायत करनी होती है।
30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करें
पैसा निकालते समय अगर स्लिप नहीं निकली है तो बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी (Bank statement copy) लगानी होगी। आपको उस बैंक से ही संपर्क साधना है, जहां आपका खाता है। इतना हीं नहीं बैंक के कस्टमरकेयर नंबर पर कॉल करके या वेबसाइट (Website) पर लिखित शिकायत कर सकते हैं। एटीएम से पैसा न निकले तो 30 दिन में शिकायत करनी होगी। इस बात से भी पूरी तरह अवगत करा दें कि एटीएम से पैसा नहीं निकला है तो स्लिप संभाल कर रखें। स्लिप में एटीएम की आईडी, लोकेशन, पैसा निकालने का समय और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होती है। आप सीधे बैंक की शाखा जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर के जरिये शिकायत दर्ज करें
बता दें कि अगर किसी भी कारणवश अगर बैंक आपकी मदद नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हां अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप हफ्ते के सातों दिन उपभोक्ता हेल्पलाइन (Helpline) टोल फ्री नंबर 14404 या 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज (File complaint) कर सकते हैं। आप चाहें तो उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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