नई दिल्ली। अगर किसी ने अभी तक अपने पैन (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2019 मौका है। लेकिन अगर किसी ने अपने पैन (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक नहीं कराया तो उसको 10 बड़े नुकसान होंगे। इन नुकसान में बैंक अकाउंट (Bank account) तक के प्रभावित होने का खतरा है। हालांकि पैन (PAN CARD) और आधार को लिंक कराना काफी आसान है। लोग चाहें तो इस एक एसएमएस (SMS) भेज कर भी करा सकते हैं। पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) भी आदेश दे चुका है। ऐसे में अगर अभी आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो बाद में कराना ही पड़ेगा, लेकिन इस बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

जानें क्या होंगे नुकसान
31 मार्च 2019 तक अगर किसी ने अपने पैन नम्बर (PAN) को आधार (AADHAAR CARD) से लिंक नहीं कराया तो उसको 10 बड़े नुकसान (10 major disadvantages) होंगे। आइये पहले जानते हैं कौन कौन से 10 नुकसान होंगे।
ये हैं पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking) न कराने के 10 नुकसान
1 पैन (PAN) नहीं रह जाएगा किसी काम का
2 इस पैन (PAN) से नहीं हो पाएगा डाटा सर्च
3 बैंक अकाउंट हो जाएगा प्रभावित
4 बैंक 20 फीसदी के हिसाब से काटेंगे टीडीएस (TDS)
5 इस 20 फीसदी के हिसाब से कटे टीडीएस (TDS) पर नहीं मिलेगी टैक्स (tax) छूट
6 इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) नहीं हो पाएगा फाइल
7 इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) भी नहीं मिलेगा
8 किसी भी तरह का लोन (loan) लेने में आएगी दिक्कत
9 बड़े वित्तीय लेनदेन (Financial transaction) नहीं कर पाएंगे
10 वाहन (Vehicle) नहीं खरीद पाएंगे
समझें कैसे होंगे ये नुकसान
पैन (PAN) सभी के बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन (PAN) को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) नहीं कराया तो आपका पैन इनवैलिड (Pan invalid) हो जाएगा। जैसे ही पैन इनवैलिड (Pan invalid) होगा, इसका असर बैंक खाते पर भी पड़ेगा। बैंक खाते (Bank account) में जुड़ा पैन बेकार हो जाएगा और इसके बाद बैंक ऐसे खातों को बिना पैन का मान कर ट्रीट करेगा। अगर आपका टीडीएस (TDS) कटता है तो बिना पैन के यह 20 फीसदी की दर से कटने लगेगा। इस टीडीएस (TDS) पर आप इनकम टैक्स (Income tax) की राहत भी नहीं ले सकेंगे।
इसके अलावा बैंक (Bank) किसी भी तरह के लोन और बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए पैन और इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) मांगते हैं। यह नहीं होगा तो आप लोन (loan) नहीं ले पाएंगे। बिना लोन के वाहन खरीदना भी कठिन हो जाएगा।
काफी आसान है पैन और आधार की लिंकिंग (Easy to Link PAN-AADHAAR)
अगर आपके पास 5 मिनट भी है तो आप अपने पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar linking) करा सकते हैं। आजकल सभी के पास मोबाइल फोन (mobile phone) है, और यह काम मोबाइल फोन से ही 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक है एक एप (app) के माध्यम से और दूसरा है एसएमएस (SMS) भेज कर।
लिंकिंग के लिए नाम एक सा होना चाहिए
पैन (PAN) तभी (Aadhaar) से लिंक (Link) कराया जा सकेगा जब दोनों ही जगहों पर विवरण एक समान होगा। जैसा नाम और उम्र का विवरण आदि। अगर इन विवरण में अंतर है तो पैन (PAN) और (Aadhaar) की लिकिंग नहीं हो सकती है। ऐसे में पहले पैन (pan) या आधार (aadhaar) में करेक्शन कराना होगा। इसके बाद ही यह लिंकिंग हो पाएगी।
अगर दोनों विवरण एक से हैं तो ऐसे कराएं लिंक
सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में Link Adhaar to PAN card नाम का एप डाउनलोड (download) करें। ये एप (app) बिलकुल फ्री है। एप डाउनलोड करने के बाद खोलेंगे तो होमपेज पर Link Aadhar With PanCard का बटन दिखाई देगा। अब इस ऑप्शन को खोलें। इसके बाद अपना विवरण भरना होगा। इस विवरण में पैन (PAN) का नबंर डालना है और उसके बाद आधार नबंर (Aadhaar Number)।
इसके बाद ये करना होगा
इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भरना होगा। इसके लिए Enter the code as in above image लिखा दिखाई देगा। इस कैप्चा कोड (captcha code) को भरने के बाद लिंक आधार (Link Aadhaar) बटन को दबाएं। इसके बाद मोबाइल पर आधार पैन लिकिंग प्रोससे कंप्लीट (Aadhaar PAN Linking Is Completed successfully) लिखकर आएगा। इसका मतलब है कि आपका पैन (PAN Card) आपके आधार (aadhaar card) से लिंक हो गया है।
ये है एसएमएस (SMS) से लिंकिंग का तरीका
पैन (pan) को आधार (aadhaar) से लिंक कराने दूसरा और आसान तरीका है एसएमएस (SMS) माध्यम। इसके लिए मोबाइल फोने के मैसेज बॉक्स को खोलें और फिर जैसा बताया जा रहा है वैसा लिखें - UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर>
ऐसे समझे प्रोसेस
एसएमएस (SMS) से पैन और आधार लिंक के तरीके को इस तरह समझा जा सकता है। जैसे - UIDPAN 123456789456 ABCDE0123D। यह लिखने के बाद इस मैसेज को 567678 या 56161 नबंर पर भेज दें। जैसे ही एसएमएस (SMS) आप भेजेंगे, आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की साइट पर जाकर ऐसे करें लिंक
पैन और आधार को लिंक कराने का तीसरा तरीका इनकम टैक्स (income tax) विभाग की वेबसाइट पर जाकर करना है। इस वेबसाइट का पता है https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html
-इस वेबसाइट पर जाकर आप कुछ ही चरण में यह काम आसानी से कर सकते हैं। यहां पर आपको पैन (pan) अभी तक आधार (aadhaar) से लिंक है या नहीं यह भी जान सकते हैं।
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