बच्चों के नाम के म्यूचुअल फंड की ले पूरी जानकारी
म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफी मददगार होता है। जैसा की हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इस पैसे को वे शेयरों में निवेश करती हैं।
म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफी मददगार होता है। जैसा की हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इस पैसे को वे शेयरों में निवेश करती हैं। इसके बदले वे निवेशकों से चार्ज भी लेती हैं।
हालांकि जो लोग शेयर बाजार में निवेश के बारे में बहुत नहीं जानते, उनके लिए म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेश का अच्छा विकल्प है। निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से Mutual Fund स्कीम चुन सकते हैं।
वहीं अगर हम बच्चों की भविष्य की जरूरतों जैसे शिक्षा या विवाह के लिए धन संचय करने का एक अच्छा तरीका है। एक म्युचुअल फंड खाता एक नाबालिग के नाम से खोला जा सकता है, जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुए है। हालांकि, वे खाते का संचालन नहीं कर सकते हैं और निवेश उनकी ओर से एक संरक्षक द्वारा किया जाना होगा।
किन चीजों की होती है आवश्यकताएँ
म्यूचुअल फंड खाता खोलने के लिए, आवेदन के साथ कुछ दस्तावेजों के साथ कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
- केवाईसी (KYC)की आवश्यकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र(Birth certificate), स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट(Passport), अदालत का आदेश (यदि अभिभावक अदालत में नियुक्त है), आदि को नाबालिग की उम्र के प्रमाण के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और नाबालिग (Minors)के साथ उसके संबंध स्थापित करना चाहिए।
- अभिभावक का पैन(PAN)।
- भुगतान साधन और बैंक खाता संख्या(Bank Account number) दर्ज करने के लिए नाबालिग के खाते या संरक्षक के खाते से केंसिल चेक(Cancelled cheque)।
- इस बैंक खाते से पोर्टफोलियो(Portfolio) की ओर भुगतान किया जाएगा।
- इतना ही नहीं आवेदन को अभिभावक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित(Signature)करना होगा।
क्या हैं शर्तेँ (Conditions)
- म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो (Mutual fund portfolio) के लिए ज्वाइंट अकाउंट होल्डिंग(Joint account holding)की अनुमति नहीं है।
- नामांकन (Nomination) की अनुमति नहीं है।
- बता दें कि एक नाबालिग पहले और पोर्टफोलियो का एकमात्र धारक होगा, लेकिन यह एक प्राकृतिक संरक्षक (माता, पिता) या अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा।
- एसआईपी(SIP) या एसडब्ल्यूपी(SWP)से संबंधित निर्देश केवल खाताधारक के 18 वर्ष के होने के बाद ही पंजीकृत किए जा सकते हैं।
- वहीं भुगतान अभिभावक के अलावा एक खाते से किया जाता है, यह 50,000 रुपये की सीमा के अधीन होगा और इसे तीसरे पक्ष के भुगतान के रूप में माना जाएगा।
- वहीं नाबालिग के अभिभावक को मौजूदा अभिभावक से लिखित सहमति (एनओसी) प्राप्त करने या मौजूदा अभिभावक की मृत्यु के बाद बदला जा सकता है। या यदि अदालत का आदेश अभिभावक में बदलाव की नियुक्ति करता है। केवाईसी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन नए अभिभावक को करना होगा।
- इस बात पर गौर करने की जरुरत हैं कि एक बार जब नाबालिग (Minors)18 साल का हो जाता है, तब तक सभी लेनदेन खाते में निलंबित कर दिए जाते हैं। जब तक कि पोर्टफोलियो की स्थिति एक नाबालिग से बड़े में बदल नहीं जाती है।
- वहीं कोई भी मौजूदा स्थायी निर्देश जारी रहेगा, लेकिन खाताधारक के 18 साल की होने के बाद नए वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन को संरक्षक द्वारा पोर्टफोलियो में नहीं किया जा सकता है।
- स्थिति बदलने से पहले खाताधारकों को म्युचुअल फंड कंपनी द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा और यह आवश्यक होगा कि खाता गतिविधियों को न रोका जाए।
- बता दें कि पैन, संपर्क विवरण (Contact details)और बैंक खाता संख्या(bank account number) जैसे केवाईसी विवरणों(KYC details)में बदलाव के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।
- बैंक खाते के विवरण में बदलाव दर्ज करने के लिए प्रमुख के बैंक खाते से रद्द किया गया चेक(Cancelled cheque) जमा करना होगा।
- म्यूचुअल फंड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में शामिल किए जाने के लिए अब खाताधारक के हस्ताक्षर(Signature) को बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित किया जाना होगा।
18 वर्ष की आयु में