दूसरे के नाम ट्रांसफर हो सकता है कंफर्म Train Ticket, ये है तरीका

नई दिल्ली। बहुत से लोगों को रेलवे (Railway) के कई नियमों की जानकारी नहीं है। इसके चलते वे परेशान रहते हैं। लेकिन अगर इन नियमों का फायदा उठाएं तो उनकी कई परेशानियां दूर हो सकती है। एक नियम है कि यात्री अपना कंफर्म रेल टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफर (train ticket transfer) कर सकते हैं। इस नियम का फायदा उठाने के लिए इसे जानना जरूरी है। इसी तरह अगर किसी के कंफर्म रेल टिकट में नाम गलत दर्ज हो गया है तो उसे भी सुधरवाया जा सकता है। रेलवे ने इसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं। आइये सबसे पहले जानते हैं कि कंफर्म रेल का टिकट दूसरे के नाम कैसे ट्रांसफर (how transfer your confirmed train ticket) कर सकते हैं।

Train Ticke

ऑफ लाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट में संभव
ट्रेन का टिकट चाहे आईआरसीटीसी (irctc) ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों तरह के कंफर्म ट्रेन टिकट को दूसरे के नाम ट्रांसफर (train ticket transfer) किया जा सकता है। इसका एक तरीका है, जिसके तहत कंफर्म रेल टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफर (how transfer your confirmed train ticket) किया जा सकता है। हालांकि रेलवे (Railway) ने खास परिस्थितियों में कुछ शर्तों के साथ टिकट में नाम बदलने की सुविधा दी है। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है, लेकिन इसका फायदा यात्रा शुरू होने के 24 घंटे पहले तक ही उठाया जा सकता है।

ऐसे करांए कंफर्म टिकट दूसरे के नाम (how transfer your confirmed train ticket)

ऐसे करांए कंफर्म टिकट दूसरे के नाम (how transfer your confirmed train ticket)

1. ऑनलाइन ट्रेन टिकट है तो प्रिंट आउट निकालें। ऑफलाइन है तो ओरीजनल ट्रेन टिकट।
2. निकटतम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं।
3. जिसके नाम पर ट्रेन का टिकट ट्रांसफर (train ticket transfer) करना है, उसका ओरीजनल आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा।
4. इन सब के साथ काउंटर पर टिकट ट्रांसफर (train ticket transfer) के लिए आवेदन करना होगा।

किसके नाम करा सकेंगे ट्रेन टिकट ट्रांसफर (how transfer your confirmed train ticket)

किसके नाम करा सकेंगे ट्रेन टिकट ट्रांसफर (how transfer your confirmed train ticket)

-अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आप ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में टिकट ट्रांसफर (train ticket transfer) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
-आम लोग ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले तक अपने टिकट को पिता, माता, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के नाम पर ट्रांसफर (train ticket transfer) करा सकते हैं।
-किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों में अगर किसी छात्र के टिकट को किसी और के नाम पर टिकट ट्रांसफर (train ticket transfer) कराना है तो उस इंस्टीट्यूट के हेड को ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले लिखित में इसके लिए अप्लाई करना होगा। यह टिकट किसी अन्य छात्र के नाम पर ट्रांसफर होगा।

समूह यात्रा को लेकर नियम

समूह यात्रा को लेकर नियम

-किसी मैरिज पार्टी में शामिल होने जा रहे लोगों में से अगर किसी टिकट को ट्रांसफर (train ticket transfer) करना है तो इस पार्टी को जिसने भी आयोजित किया है, उसे ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। यह टिकट मैरिज पार्टी में शामिल होने वाले किसी अन्य शख्स के नाम पर ट्रांसफर (train ticket transfer) कराया जा सकेगा।
-नेशनल कैडेट कोर (NCC) या ऑफिसर के कैडेट्स के समूह के नाम पर टिकट बुक है और इसमें से किसी का टिकट अन्य यात्री के नाम पर ट्रांसफर (train ticket transfer) करना है तो 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। यह टिकट किसी अन्य कैडेट के नाम पर ट्रांसफर कराया जा सकेगा।
-ध्यान रहे ट्रेन टिकट दूसरे के नाम सिर्फ एक बार ही ट्रेन टिकट ट्रांसफर (train ticket transfer) हो सकता है।
-इसके अलावा समूह के मामले में 10 फीसदी से अधिक टिकट को किसी अन्य के नाम पर ट्रेन टिक ट्रांसफर (train ticket transfer) कराना संभव नहीं है।

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