डूब सकता है Bank में भी जमा पैसा, जान लें बचने का नियम
नई दिल्ली। अगर आप बैंकों (Bank) में बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं तो अपने पैसों की सुरक्षा (Bank Deposit Safety) से जुड़ा यह नियम आपको जानना चाहिए। बैंकों (Bank) में जमा पूरा पैसा सुरक्षित नहीं होता है। ऐसे में अगर कभी बैंक में दिक्कत आती है तो आपका काफी सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आप इस नियम को जान लेंगे तो अपना ज्यादातर पैसा सुरक्षित (Bank Deposit Safety) कर सकेंगे। बैंकों (Bank) में जमा पैसाें पर सुरक्षा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) (DICGC) की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी एक अधिकतम सीमा है।
बैंक डिफाल्ट (Bank Default) होगा नुकसान
अगर आपका एक बैंक (Bank) में 1 लाख रुपये (Rs 1 Lakh) से ज्यादा जमा है तो उसकी गारंटी (Guarantee) नहीं होता है। अगर किसी कारण से बैंक दिक्कत में आ जाए या बैंक डिफाल्ट (Bank Default) कर जाए तब यह नियम काम आता है। हालांकि भारत में अभी तक कोई भी बैंक डिफाल्ट (Bank Default) नहीं हुआ है, लेकिन कई निजी दिक्कत में आ चुके हैं, जिनका दूसरें बैंकों में विलय हुआ है।
बैंकों में कितना जमा पैसा होता है सुरक्षित (Bank Deposit Safety)
बैंक में खाताधारकों (Account Holder) की सिर्फ 1 लाख रुपये की जमा (Deposit) ही सुरक्षित (Bank Deposit Safety) होती है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। इसको इस तरह समझा जा सकता कि अगर आपका 90 हजार रुपये मूलधन है और 10 हजार ब्याज है तो आपका पूरा पैसा सुरक्षित है। लेकिन अगर आपका बैंक (Bank) में 1 लाख रुपये जमा है और 20 हजार रुपये का ब्याज हो गया है, तो आपका 1.20 लाख रुपये नहीं केवल 1 लाख रुपये ही सुरक्षित है। इतना ही नहीं, अगर आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच (Branch) में खाता (Account) है तो सभी खातों में जमा अमाउंट जोड़ा जाएगा और केवल 1 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा। इससे ज्यादा जमा पैसा डूब जाएगा।
ऐसे उठाएं इस नियम का फायदा
आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट रखता है, तो उसको हर बैंक में 1 लाख रुपये तक की जमा की सुरक्षा मिलती है। यानी अगर उसका एक-एक लाख रुपये तक का अमाउंट (Amount) कई बैंकों में है जमा है तो उसे हर बैंक से पूरा पैसा मिलेग।, लेकिन अगर किसी भी बैंक में 1 लाख रुपये से ज्यादा जमा है तो फिर सिर्फ 1 लाख रुपये की जमा ही सुरक्षित माना जाएगा।
ये है बैंक जमा सुरक्षा (Bank Deposit Safety) का नियम
अगर आपका एक अकाउंट सिंगिल नाम से हैं, और दूसरा अकाउंट ज्वाइंट नाम से है, जिसमें आपका पहला नाम है। तो यह दोनों अकाउंट एक ही मानें जाएंगे। इन अकाउंट में कुल जमा (Deposit) को एक व्यक्ति का ही जमा माना जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगिल नाम से एक अकाउंट है और दूसरा अकाउंट ज्वाइंट नाम से है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में आपना नाम दूसरा है, तो यह अकाउंट आपका नहीं माना जाएगा। जिसका पहला नाम होगा यह ज्वाइंट अकाउंट उसका माना जाएगा। अगर कभी दिक्कत आई तो इसी नियम के तहत आपको क्लेम मिलेगा।
किन हालात में लागू होता है यह नियम
हालांकि भारत में बैंकों के डिफाल्ट होने का इतिहास नहीं है। कुछ बैंक दिक्कत में आए तो सरकार ने तेज कार्रवाई कर उनका किसी न किसी बैंक में मर्जर करा दिया, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहा। लेकिन अगर देश में कोई बैंक डिफाल्ट (Bank Default) कर जाता है तो उस स्थिति में अकाउंट होल्डर (Account Holder) की लीगल पोजीशन क्या है, उसे यह पता होना चाहिए। यह नियम उसी स्थिति में लागू होता है।
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